दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव के लिए कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी. इस पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज यानी 20 अप्रैल को सुनवाई की गई, इस दौरान कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. सिसोदिया के वकील ने फैसला सुरक्षित करने के बाद से अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है.
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली के शराब नीति मामले में पिछले साल यानी 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उनसे 8 घंटे की पूछताछ की थी. बाद में 9 मार्च को उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी गिरफ्तार कर लिया था. लोकसभा चुनाव के लिए मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में अपील की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान उनके वकील अरुण पिल्लई ने जमानत याचिका वापस ले ली.
CBI ने जमानत याचिका पर जताई आपत्ति
मनीष सिसोदिया ने चुनाव के लिए होने वाले प्रचार-प्रसार के लिए याचिका दायर की थी. सिसोदिया के वकील ने बताया कि सुनवाई के दौरान नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसको देखते हुए उन्होंने याचिका वापस ले लिया. सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर आपत्ति जताई है. सीबीआई का आरोप है कि इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया हैं. सीबीआई की इस विरोध को देखते हुए कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया है, अब इस मामले में 30 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी.
17 लोग हो चुके गिरफ्तार
शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के अलावा कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है. शराब नीति मामले में अब तक 17 गिरफ्तारी की जा चुकी है. इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि कुछ दिनों पहले ही संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है.