जबलपुर : हाई कोर्ट ने तथ्य छिपाकर याचिका दायर किए जाने के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ 10 हजार जुर्माना लगाते हुए याचिका निरस्त कर दी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नाराजगी जताते हुए भविष्य में ऐसा न करने की भी हिदायत दी।
याचिका का निराकरण करते हुए हाई कोर्ट ने लोकायुक्त विभाग में दस्तावेज के साथ शिकायत करने के आदेश जारी किए थे। याचिकाकर्ता ने पूर्व में पारित आदेश का पालन न करते हुए दोबारा उसी मुद्दे को लेकर याचिका दायर की है, जिसमें पूर्व में दायर याचिका का भी उल्लेख नहीं किया गया। उक्त रवैये को आड़े हाथों लेते हुए हाई कोर्ट ने दायर याचिका 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए निरस्त कर दी