इसके अलावा सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं कि एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वहनीय उपचार उपलब्ध हो खासकर जिनके पास ऐसा करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं। दिल्ली केजरीवाल सरकार को एचआईवी संक्रमित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन मरीजों के लिए मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है जो गरीबी के कारण अपना उपचार कराने में असर्मथ हैं। अदालत का आदेश एचआईवी/एड्स और अन्य बहु-अक्षमताओं और बीमारियों से पीड़ित उन लोगों की एक याचिका पर पारित किया गया था जिन्हें उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया था और जिनके पास कोई आश्रय नहीं था। अदालत ने कहा कि इस याचिका पर कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है और याचिका को निस्तारित कर दिया।