रायसेन। माननीय न्यायालय- श्री अजय कुमार यदु, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन जिला रायसेन द्वारा आरोपी सोनू मालवीय पुत्र श्री स्व. मूलचंद मालवीय, आयु 30 वर्ष, निवासी टोरिया मोहल्ला रातातलाई, सलामतपुर जिला रायसेन म.प्र. को लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भादसं. की धारा 279, 304ए दोषसिद्ध किया गया। आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्रीमती किरण नंदकिशोर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, सूचनाकर्ता अदनाम खान निवासी ग्राम सलामतपुर दिनांक 16. मई 2018 को रात्रि अपने घर के सामने टहल रहा था, तभी सड़क पर धड़ाम की आवाज आई। उसने देखा कि सफेद रंग की कार का चालक कार क्रमांक एम.पी.04 टी.बी. 0548 के चालक ने कार को तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके घर के सामने रहने वाली मुन्नीबाई जैन को टक्कर मारकर भोपाल की तरफ भाग गया। मुन्नीबाई को उनके परिजन उपचार हेतु भोपाल ले जा रहे थे तभी रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट किये जाने पर अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान मृतक के शव का नक्शा पंचायतनामा तैयार कर शव परीक्षण कराया गया।
प्रकरण की विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।मान. न्याया. द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाये जाने पर 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
न्यूज सोर्स- श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र