कोल्ड्रिफ सिरप’ के नमूने जांच में मिलावटी पाए गए
भोपाल।कोल्ड्रिफ सिरप’ के नमूने मिलावटी पाए गए हैं, क्योंकि उनमें डायथिलीन ग्लाइकॉल (48.6% w/v) है, जो एक जहरीला पदार्थ है जो इसकी सामग्री को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना सकता है”।यह खुलासा औषधि नियंत्रण निदेशक, तमिलनाडु, चेन्नई की जांच में सामने आया हे।इसके बाद कोल्ड्रिफ सिरप’ की आगे की बिक्री और वितरण को तुरंत रोक लगा दी हे।
उल्लेखनीय हे कि छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मृत्यु इसी कफ सिरप के डोज के कारण हुई थी।इसके बाद मचे बबाल के कारण कोल्ड्रिफ सिरप’ के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे।
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने वरिष्ठ औषधि निरीक्षक एवं समस्त औषधि निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निम्न निर्देश जारी किए हे।
1. यदि उक्त दवा उपलब्ध पाई जाती है, तो आवश्यक कार्रवाई करें और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार दवा का निपटान न करने के निर्देश के साथ तुरंत फ्रीज करें।
2. उक्त दवा की आगे की बिक्री को तत्काल प्रभाव से रोकें और सुनिश्चित करें कि आपके अधिकार क्षेत्र में बिक्री/वितरण के लिए इसकी अनुपलब्धता हो।
3. परीक्षण/विश्लेषण हेतु संबंधित औषधि का नमूना लें और उसे तुरंत परीक्षण/विश्लेषण हेतु औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को भेजें (केवल हाथ से)।
4. अपने क्षेत्राधिकार में अन्य बैचों के कोल्ड्रिफ सिरप की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यदि उपलब्ध हो, तो परीक्षण/विश्लेषण हेतु नमूने लें और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार औषधि का निपटान न करने के निर्देश के साथ उन्हें तुरंत फ्रीज कर दें।
5. व्यापक जनहित में, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार श्रीसन फार्मास्युटिकल, संख्या 787, बैंगलोर हाईवे, सुंगुवाचत्रम (मथुरा) कांचीपुरम जिला, 602106 द्वारा निर्मित अन्य सभी उत्पादों की बिक्री और वितरण को रोकने और परीक्षण/विश्लेषण हेतु वैध नमूना लेने का निर्देश दिया जाता है।
6. संबंधित औषधि की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखें।
