विजी लवानिया,गौहरगंज, रायसेन
रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील अंतर्गत सड़क पर मवेशीयों का होना रोज़ाना दुर्घटनायें हो रही हैं। मच्छरों के काटने की वज़ह से मवेशी सार छोड़कर सड़क पर आ जाती हैं। बता दें कि सड़क पर मवेशी होने पर, “पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960” और “भारतीय दंड संहिता, 1860” की धाराएँ लागू होती हैं। मुख्य रूप से किसी भी जानवर को मारना, अपंग बनाना व जहर देना या बेकार करना दंडनीय है। इसके अलावा, “मवेशी-अतिचार अधिनियम, 1871” भी लागू होता है, जो मवेशियों द्वारा सार्वजनिक सड़कों को होने वाले नुकसान से संबंधित है।

रायसेन जिले में सख्त हिदायत है कि कोई पशु सड़क पर नहीं दिखेगा परन्तु कलेक्टर की नसीहत को दरकिनार किया जा रहा है। तहसील में लगातार हो रहीं दुर्घटनाओं का कारण पशुओं का सड़क पर होना है। बता दें कि कई गौ-शालाये खाली पड़ी हैं एवं कई बनने की दरकार में है। रोज़ाना बे-ज़ुबानो की बे-मौत मरना ठीक नहीं है। उक्त व्यवस्था से दुर्घटनाओं को दावत दी जा रही है।