मुर्गा पार्टी के बाद खेत पर मोबाइल पर हुए विवाद में की थी तीन लोगों ने हत्या
शरद शर्मा बेगमगंज रायसेन
रायसेन जिले के देहगांव में करीब 2 साल पहले एक व्यक्ति की खेत पर बने टपरे में हत्या के सनसनीखेज मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष शुक्ला ने मामले में आरोप सिद्ध पाते हुए जघन्य हत्याकांड के तीन आरोपितों को उम्र कैद की सजा एवं अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया ।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना देहगांव मैं फरवरी 2022 को तीन युवकों ने मुर्गा दुकान से गोश्त खरीदा और अपने परिचित युवक मुन्ना खां उर्फ शेख शाह उद्दीन निवासी कन्या शाला के पीछे के खेत पर बने टपरे पर पहुंचे जहां पर पार्टी की और तीनों युवको द्वारा नशा भी किया और मोबाइल को लेकर विवाद होने पर म तीनों ने कुल्हाड़ी से मुन्ना खां की हत्या की और भाग गए थे तब यह सनसनीखेज मामला पुलिस के लिए चुनौती बना 2 दिन में ही पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए हत्या के मामले में देहगांव निवासी आरोपित दीपक जाटव पिता मुन्ना लाल जाटव 27 वर्ष, सुनील धाकड़ पिता श्यामलाल धाकड़ 28 वर्ष एवं शासकीय शिक्षक ओमप्रकाश जाटव पिता लच्छू राम जाटव 45 वर्ष निवासी विश्वकर्मा नगर करोद भोपाल, वर्तमान पोस्टिंग शा.मा. शाला अहमदपुर गढ़ी रायसेन को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान आए परिस्थिति जन्य साक्ष्य मेमोरेंडम एवं जब्ती के महत्वपूर्ण साक्षियों तथा मृतक के साथ तीनों आरोपीगण को घटनास्थल वाले खेत में घटना के पूर्व दिनांक 7 फरवरी 20 22 को अंतिम बार एक साथ सभी को मुर्गा पार्टी करते हुए देखा गया था।
एफएसएल रिपोर्ट डॉक्टर के कथन आदि से मुन्ना खां उर्फ शेख शाहउद्दीन निवासी कन्या शाला के पीछे देव नगर की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष शुक्ला ने आरोपीगण की ओर से पैरवी करने वाले बचाव पक्ष के अधिवक्तागण की दलीलों को खारिज करते हुए उक्त तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा एवं एक एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया।