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आज सुबह 10 से हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, जानिए व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा या लगेगी रोक?

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ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के निर्णय के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई बुधवार को  यानी आज भी जारी रहेगी। यह आदेश अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने पारित किया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस एफ ए नकवी ने कहा कि 31 जनवरी, 2024 के आदेश के तहत जिला जज ने उस वाद में शुरुआती चरण में मांगी गई अंतिम राहत प्रदान की जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। नकवी ने आगे कहा कि यह आदेश बहुत जल्दबाजी में पारित किया और वह भी उस दिन जब संबंधित न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने जा रहे थे।

मिली जानकारी के मुताबिक, हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि रिसीवर की नियुक्ति के लिए और साथ ही देवता की पूजा अर्चना के लिए उनके आवेदन को 17 जनवरी, 2024 को स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी, 2024 को केवल रिसीवर नियुक्त करने के लिए आदेश पारित किया गया और पूजा के लिए प्रार्थना के दूसरे हिस्से पर कोई निर्णय नहीं किया गया जिसका जिक्र 30 जनवरी, 2024 को किया गया और अदालत ने सुनवाई के लिए अगला दिन तय किया और 31 जनवरी को पूजा के लिए आदेश पारित किया गया।

ज्ञानवापी मस्जिद के ‘साइन बोर्ड’ पर मंदिर का स्टिकर चिपकाने के आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ‘साइन बोर्ड’ पर मस्जिद की जगह कथित तौर पर मंदिर का स्टिकर चिपकाने वाले ‘हिंदू समाज पार्टी’ के प्रदेश सचिव पर धार्मिक भावनाएं भड़काने सहित अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। वाराणसी पुलिस आयुक्‍तालय की सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) प्रज्ञा पाठक ने बताया कि एक अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद एक वीडियो सामने आया था। उन्होंने कहा कि इस वीडियो में एक व्यक्ति ज्ञानवापी मस्जिद के ‘साइन बोर्ड’ पर मस्जिद की जगह मंदिर का स्टिकर चिपकाते हुए देखा गया था। पाठक ने बताया कि उस व्यक्ति की पहचान ‘हिंदू समाज पार्टी’ के प्रदेश सचिव रोशन पांडेय के रूप में हुई है। पुलिस ने रोशन पांडेय पर धारा 153 ए (दो समूहों के बीच धार्मिक भावनाएं भड़काने), 505(दो) (किसी धार्मिक समूह के बारे में उल्टी सीधी खबर फैलाना), 295(ए) (जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काना) सहित आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। एसीपी ने कहा कि पुलिस आरोपी रोशन पांडेय की तलाश कर रही है।

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