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पुलिस ने मांगी नगर पालिका और नगर परिषद से पशुवध एवं उसके अंग के विनियमन की जानकारी

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-वाहन चेकिंग के लिए चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन

रिपोर्ट धीरज जॉनसन,दमोह

शासन के निर्देशानुसार जिला दमोह में नगर पालिका एवं नगर परिषद से पशु वध एवं उसके अंग के संबंध में विनियमन में जो कार्यवाही हुई है उसकी जानकारी मांगी गई।
शासन के निर्देशानुसार जो अभियान चलाया जा रहा है उसके पालन में नगर पालिका दमोह, हटा एवं नगर परिषद तेन्दूखेड़ा, पटेरा, पथरिया, हिण्डोरिया से नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 260,262,263,264,265,266,267 एवं 283 के तहत नगर पालिका अधिनियम की इन धाराओं के तहत जो भी दस्तावेज हो या पूर्व में जो भी दस्तावेज, आदेश निर्देश, लाईसेंस जारी किये गये हो, वह संबंधित थाने को उपलब्ध  कराये, जिसमें धारा 266 के तहत विटनरी डॉक्टर के द्वारा कितने जीव-जन्तु को मारे जाने के पूर्व एवं मारे जाने के बाद खाद्य के रूप में उपयोग करने संबंधी कोई निरीक्षण किया गया।
धारा 283 के तहत खुले में मांस, हड्डियां, चमडा आदि
धारा 260 से धारा 267 तहत जो बूचड खाने है उनमें से कितनो को स्लॉटर हाउस की अनुमति दी गई है की सूचीं।धारा 283 के तहत खून, मांस, हड्डियां चमड़े का विनियमन किया जाता है।
धारा 320 के तहत पुलिस अधिकारी को अपने दायित्वो की पूर्ति के लिये जरूरी है तथा उक्त दस्तावेज संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी को उपलब्ध करायें, ताकि पुलिस अधिकारी कार्य का निष्पादन कर पायें एवं शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जा सकें।


विदित है कि शहर में इन दिनों खुले में मांस विक्रय करने वालों और यात्री वाहनों की चेकिंग जारी है।
शासन के निर्देश के बाद नगरपालिका और स्थानीय प्रशासन अब सख्त नजर आने लगा है।
शनिवार को भी खुले में मांस विक्रय करने वालों को टी आई विजय राजपूत ने समझाइश दी क्योंकि इनके लिए पूर्व से ही एक स्थान निश्चित किया जा चुका है उनसे यह भी कहा गया कि नियमानुसार लाइसेंस के लिए आवेदन करें और निर्धारित स्थान पर बैठे।

साथ ही प्रदेश के गुना जिले में पिछले दिनों सड़क मार्ग पर बस और डंपर की दुर्घटना के बाद वाहनों की चेकिंग भी लगातार जारी है।इस संबंध में एडिशनल एस पी संदीप मिश्रा ने बताया कि आरटीओ से जिले में रजिस्टर्ड पूरे वाहनों की सूची, कागज, फिटनेस, परमिट, बीमा और जिले में आने वाले यात्री वाहनों के पूरे कागजात की जानकारी बुलवाई है,ज्वाइंट ऑपरेशन भी कर रहे है चेकिंग कर रहे है शासन के निर्देशों पर कार्यवाही जारी है एवं नपा के अधिनियम में जो धाराएं है उनके तहत जानकारी मांगी गई है कि जिस सेक्शन से स्लॉटर हाउस परमिट होते है उन्हें विटनरी डॉक्टर पहले वेरिफाई करता है नपा की विभिन्न धाराओं में ये शक्तियां दी हुई है वे पूरे डॉक्यूमेंट दें जिससे यह क्लियर हो जाए कहां कहां लाइसेंस है कहां से अनुमोदित है फिर प्रभावी तरीके से कार्यवाही कर सकेंगे, नपा एजेंसी है उसकी जानकारी के आधार पर आगे कार्य किया जाएगा।

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