धारा 144 के तहत आज् 15 नवम्बर को शाम 06 बजे से चुनाव प्रचार पर रहेगा प्रतिबंध ,अभ्यर्थी शांति पूर्ण तरीके से डोर टू डोर केम्पेनिंग कर सकेंगे
रायसेन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मप्र विधानसभा निर्वाचन-2023 कार्यक्रम अनुसार जिले की चारों विधानसभाओं में 17 नवम्बर को मतदान होना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा विधानसभा क्षेत्रों में शांति एवं कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष चुनाव को दृष्टिगत रखते धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री दुबे द्वारा जारी आदेश के तहत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 15 नवम्बर को सांय 06 बजे के पश्चात् किसी भी प्रकार से किया जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड सभाए एवं आम सभाए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

इस अवधि में अभ्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला डोर टू डोर केम्पेनिंग (Door To Door Compoaigning) पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा। यह आदेश मतदान दिवस दिनांक 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे से पहले अर्थात दिनांक 15 नवम्बर को सांय 06 बजे से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घण्टे तक अर्थात दिनांक 18 नवम्बर को सांय 06 बजे तक (कुल 72 घण्टे) तक लागू रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।