कठोर कारावास के साथ मिला दण्ड एवं लगाया गया जुर्माना
रायसेन। न्यायालय श्रीमती सुरेखा मिश्रा, अपर सत्र न्यायाधीश, जिला रायसेन द्वारा आरोपी दीपक मेहरा आत्मज श्री रमेश मेहरा उम्र 21 साल को पुलिस थाना सतलापुर के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं पॉक्सो एक्ट धारा 11/12 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार तिवारी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना के अनुसार फरियादिया/पीडिता की माता ने दिनांक 07मार्च 2019 को थाना औद्योगिक क्षेत्र सतलापुर में इस आशय की पीडिता के खो जाने की गुमशुदगी रिपोर्ट लेख कराई कि 04 मार्च 2019 को वह तथा उसकी लडकी उम्र 17 साल 08 माह तथा छोटे बच्चे घर पर थे, पीडिता शाम 08 बजे उससे दुकान पर जाने का बोल कर गई और आज दिनांक तक नहीं आई। उसने पीडिता की तलाश आस-पास तथा रिश्तेदारी में की पर वह कहीं नहीं मिली। उसे शक है कि उसकी लडकी उसके मोहल्ले में रहने वाले दीपक मेहरा से बात करती थी और दीपक ही उसकी लडकी को बहला-फुसलाकर ले गया होगा। फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाते हुए दंडित किए जाने का आदेश सुनाया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी जिला रायसेन