रामभरोस विश्वकर्मा,औबेदुल्लागंज रायसेन
गोहरगंज न्यायालय मैं दिनांक 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है ओ पी रघुवंशी अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनीश मिश्रा के मार्गदर्शन में सिविल न्यायालय गोहरगंज में उक्त लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा
लोक अदालत के प्रचार प्रसार एवं कार्य योजना हेतु विभिन्न विभागों जैसे राजस नगर पालिका मंडीदीप नगर परिषद औबेदुल्लागंज एवं सुल्तानपुर के तहत बकाया जलकर संपत्ति कर की राशियों पर अधिभार में जनमानस को छूट प्रदान की जा रही है और उक्त विभागों द्वारा लोक अदालत दिनांक 13 मई में छूट का लाभ अवश्य प्राप्त करने हेतु जनमानस से आवान किया गया है
दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली लोक अदालत के संबंध में अभिभाषक संघ और गंज में राजीनामा युवक अपराधिक एवं सिविल के प्रकरणों के संबंध में चर्चा की जा कर अभिभावकों की ओर से अपने-अपने पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए लोक अदालत सफल बनाए जाने हेतु प्रयासरत है जिससे संबंधित पक्ष कार का अपने-अपने अपराधिक एवं सिविल प्रकरणों के आपसी सुलह के आधार पर नियोजित लोक अदालत दिनांक 13 मई 2023 को एवं उसके पूर्व भी संबंधित न्यायालय में अपने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कार्रवाई कर प्रकरण के निराकरण हेतु उपस्थित होकर अपने प्रकरण को अंतिम रूप दे सकते हैं
दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली लोक अदालत के संबंध में सभी प्रकार की बैंक के पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई है जिसके परिणाम स्वरूप बैक की ओर से भी लोक अदालत के माध्यम से अपने केशों को निराकृत किए जाने में रुचि ली जा रही है अतः संबंधित पक्ष कार जनमानस भी इस अवसर का लाभ प्राप्त करने हेतु आमंत्रित हैं न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत किए जाने के पूर्व ही उसके निराकरण हेतु प्री लिटिगेशन के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण किया जाना है आमजन से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाते हुए बैंक की योजनाएं चेक बाउंस के प्रकरण एवं अन्य लाभ प्राप्त करें
उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है जिससे पक्षकारों को यह लाभ प्राप्त होता है कि उनके प्रकरण का निराकरण अंतिम रूप से हो जाएगा साथ ही उभय पक्ष का मामला उनकी सहमति से स्वाद पूर्ण आधार पर निराकृत होता है जिससे उनके मध्य मधुर संबंध भी स्थापित रहते हैं तथा न्याय शुल्क वापसी योग्य रहता है
आता जनमानस पक्षकारों से इस प्रेस नोट के माध्यम से अपील है कि लोक अदालत एवं शासकीय योजनाओं के अधीन मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त करने एवं आपसी भाईचारे को बनाए रखने हेतु आवश्यक रूप से दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय स्तरीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में अपने-अपने प्रकरणों का निराकरण कर लाभ प्राप्त करें