1,01,970 रुपए के 7 मोबाइल किए जब्त
रिपोर्ट धीरज जॉनसन,दमोह
दमोह स्टेशन एवं ट्रेन में मोबाइल चोरी करने वाले को पकड़ने में रेल पुलिस ने सफलता हासिल की।
29 अप्रैल 23 को कमलेश अहिरवार पिता डालचंद अहिरवार (30) निवासी ग्राम चैनपुरा थाना बटियागढ़ जिला दमोह का रेल्वे स्टेशन मुसाफिरखाना दमोह में नशे की हालत में होकर सो रहा था तभी एक अज्ञात व्यक्ति उसकी पेंट की जेब में रखा वीवो कंपनी का मो. वाई/ 35 कीमती 22,999/- रुपए का मशरुका चोरी कर ले गया, नींद खुलने पर देखा तो जेब में मोबाइल नहीं था जिसकी रिपोर्ट फरि. द्वारा दमोह में करने पर, देहाती नालिसी ली जाकर अपराध क्रं. 141/ 23 धारा 379 भादवि कायम किया गया एवं थाना जीआरपी सागर से अप. क्रं. 142/23 धारा 379 भादवि की केस डायरी प्राप्त हुई जिसमें घटना दिनाँक 26 अप्रैल 23 को फरि लक्ष्मण प्रसाद मल्लाह पिता बद्री प्रसाद मल्लाह (30) निवासी सत्ताधार सोहावला थाना सिविल लाइन जिला सतना का ट्रेन विंध्याचल एक्स से कटनी मुड़वारा से भोपाल की यात्रा कर रहा था यात्रा के दौरान फरि का एक वीवो कंपनी का मो. जनरल कोच से चोरी कर ले गया जिसकी रिपोर्ट पर से अप. सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।
मुखबिर सूचना एवं स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विवेचना के दौरान सुश्री सिमाला प्रसाद पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम हेतु रबिन्द्र कुमार गौतम उप पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रमोद कुमार अहिरवार के नेतृत्व में सहायता केन्द्र प्रभारी दमोह सउनि एस. के. शर्मा एवं टीम प्र. आर. 277 लव कुमार सिंह, आर. 03 मनीष शर्मा, आर. 574 नवाब सिंह आर. 391 रबिन्द्र मौर्य, म. आर. 224 नगमा खान एवं आरपीएफ स्टाफ आर. राजीव मिश्रा, आर. सतेन्द्र यादव के द्वारा मुखबिर सूचना पर रेल्वे स्टेशन दमोह एवं ट्रेनों में चोरी करने वाले आरोपी किशन रजक पिता स्व. भैयालाल रजक (26) निवासी ग्राम ग्वारी थाना दमोह देहात जिला दमोह के पास से चोरी का एक वीवो कंपनी का मो. वाई/ 35 कीमती 22,999/- रुपए का एवं एक मो. वीवो कंपनी का वाई/ 21 कीमती 13,400/- रुपए का वैधानिक कार्यवाही कर जप्त किया गया। आरोपी से बारीकी से पूछताछ करने पर इस साल में 4-5 माह के अंदर विभिन्न ट्रेन एवं स्टेशन से विभिन्न कंपनियों के 07 नग मो. कीमती 1,01,970/- रुपए कुल कीमती 1,38,369/- रुपए के चोरी किये थे जिन्हें थाना हाजा के इस्त. क्र. 1 / 23 धारा 41 (1-4) सी.आर.पी.सी./ 379 भादवि में जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।