रायपुर। यातायात पुलिस रायपुर द्वारा अमानक साइलेंसर उपयोग करते पाए जाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जा रही है। तब वाहन चालकों द्वारा बताया गया कि शोरूम एवं आटो पार्ट्स विक्रेताओं द्वारा पार्ट्स की विशेषता बढ़ा-चढ़ाकर बताई जाती है, जिससे ग्राहक आकर्षित होकर मूल पार्ट्स को छोड़कर माडिफाई पार्ट्स लगाते हैं। उनके द्वारा उस पार्ट्स के वैधानिकता के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती और ना ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है। इन बातों का संज्ञान लेते हुए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने यातायात के अधिकारियों को अमानक पार्ट्स के व्यवसाय पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को यातायात रायपुर के उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह ने आटो डीलर्स, वाहन पार्ट्स विक्रेता एवं वाहन रिपेयर शाप संचालकों की बैठक ली। बैठक में दुकानदारों को अमानक पार्ट्स, माडीफाइ साइलेंसर, प्रेशर हार्न, डार्क फिल्म, हूटर, सायरन, गलत नंबर प्लेट आदि को तीन दिन के भीतर संबंधित कंपनी को वापस करने या यातायात थाना में जमा करने हिदायत दी गई है। इसके बाद भी अगर दुकान में अमानक पार्ट्स मिलते हैं तो जब्ती की कार्रवाई होगी। चालान बनाकर प्रकरण में भेजा जाएगा, जहां पर एक लाख रुपये अर्थदण्ड का प्रावधान है। दुकानदारों को माडीफाई साइलेंसर नहीं बेचने, प्रेशर हार्न नहीं बेचने, ब्लैक फिल्म नहीं लगाने, अमानक हेलमेट नहीं बेचने, 55 वाट से अधिक के हेडलाइट बल्ब व एलइडी फ्लैश लाइट नहीं बेचने कहा गया।
वाट्सएप नंबर जारी
यातायात पुलिस रायपुर आटो डीलर्स, वाहन पार्ट्स विक्रेता एवं मोटर रिपेयर शाप संचालक से अपील है कि मोटरयान अधिनियम के प्रावधान एवं यातायात नियमों का पालन करें। यदि संदेह हो कि वाहन चालक या मालक फर्जी तरीके से जैसे गलत नंबर लिखवाना या चोरी के वाहन का चाबी निर्माण करवा रहा है, तो उसकी सूचना यातायात पुलिस रायपुर के वाट्सएप नंबर 94791-91234 पर सूचित करें। बैठक में रायपुर शहर से 156 आटो डीलर्स, वाहन पार्ट्स विक्रेता एवं वाहन रिपेयर शाप संचालक उपस्थित हुए।
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