दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रविवार को एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश जारी होने के बाद भी बाइक को टैक्सी के रूप में चलाने वालों का चालान कटेगा। यही नहीं नियम का उल्लंघन करने वाले बाइकरों का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
वहीं सरकार ने बाइक टैक्सी की सेवा उपलब्ध कराने वाले सभी एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी जारी की है कि अगर उन्होंने अपने एप पर बुकिंग जारी रखी तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी। इस नियम के उल्लंघन पर एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग जल्द ही एग्रीगेटर्स को भी कारण बताओ नोटिस भेजने की तैयारी में है।
क्या कहता है परिवहन विभाग का आदेश
जो दो पहिया वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, उनका वाणिज्यिक इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।
पहली बार उल्लंघन पर 5 हजार जुर्माना और दूसरी बार मेंa 10 हजार।
नियम के उल्लंघन पर एक साल तक की जेल और गाड़ी जब्ती का भी प्रावधान।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द हो सकता है।
दिल्ली से पहले यह नियम महाराष्ट्र में भी लागू किया जा चुका है। इस नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। यह नियम केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। इस नियम का उद्देश्य सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित कराना है।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.