जयपुर : राजस्थान पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा की मौजूदगी में सोमवार सुबह राजस्थान पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के मध्य पुलिस सैलेरी पैकेज के लिए एमओयू निष्पादित किया गया। एमओयू पर महानिरीक्षक पुलिस अशोक गुप्ता और भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से उप महाप्रबन्धक कविता गर्ग ने हस्ताक्षर कर एक-दूसरे को एमओयू के दस्तावेज सौंपे।
कार्यक्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण तथा एसबीआई के एजीएम दिनेश वर्मा, आरपी गुप्ता और मुख्य प्रबंधक सुरेश मीणा भी उपस्थित रहे। दुर्घटना आदि में मौत होने पर 50 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर होगा। मिश्रा ने बताया, साल 2018 में पुलिसकर्मियों के लिए एक कल्याणकारी कदम के रूप में राजस्थान पुलिस तथा स्टेट बैंक के बीच सैलेरी पैकेज पर एमओयू निष्पादित किया गया था। इस एमओयू की अवधि तीन साल पूरे होने पर 2021 में दो साल के लिए और अब दो साल के लिए यह नया एमओयू किया गया है।
नए एमओयू में गत एमओयू की तुलना में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं। नए एमओयू के तहत सामान्य मौत होने पर पुलिसकर्मी को पांच लाख रुपये का जीवन बीमा कवर, दुर्घटना आदि में मौत होने पर 50 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, स्थाई पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 50 लाख रुपये का बीमा कवर तथा स्थाई आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध होगा।
सभी पुलिसकर्मियों को रूपे प्लेटिनम कार्ड…
उन्होंने बताया कि एमओयू के तहत भारतीय स्टेट बैंक की ओर से सभी पुलिसकर्मियों को रूपे प्लेटिनम कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत दुर्घटना आदि में मौत होने पर 10 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर तथा स्थाई पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में भी 10 लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा कवर उपलब्ध होगा। खाता धारक पुलिसकर्मियों की दुर्घटना में मौत होने पर मृतक पुलिसकर्मी की बालिका की स्नातक शिक्षा के लिए पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर तथा बालिका की शादी के लिए दो लाख रुपये तक का बीमा कवर भी उपलब्ध होगा। यह सभी बीमा सुविधाएं भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा पुलिस सैलेरी पैकेज के तहत खाता धारक को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर…
मिश्रा ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इच्छुक पुलिसकर्मियों को उचित वार्षिक प्रीमियम पर पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर भी इस एमओयू में उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त गत एमओयू में प्रदत्त अन्य सुविधाएं इस एमओयू में भी उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों को सभी दावा प्रकरणों के समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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