पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)| उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्कूटी पर सफर के दौरान चाइनीज मांझा लगने से एक युवक के गले पर गहरा घाव हो गया। पीड़ित राज करण को उसके परिवार के सदस्यों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे घाव पर चार टांके लगे हैं। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर एक शिकायत अपलोड की और जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को लिखित शिकायत दर्ज कराई।
पीलीभीत के एक वरिष्ठ वकील अश्विनी अग्निहोत्री ने कहा कि एनजीटी ने 11 जुलाई, 2017 को देश भर में नायलॉन या सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागों पर प्रतिबंध लगा दिया था।इससे पहले 19 नवंबर 2015 को, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने यूपी सरकार को राज्य में चीनी मांझा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। बाद में 2017 में, राज्य के सभी जिलाधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया था।
सिटी मजिस्ट्रेट डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझा की तलाशी व जब्ती अभियान चलाया है।पीलीभीत कोतवाली पुलिस स्टेशन के एसएचओ नरेश त्यागी ने कहा कि प्रतिबंधित मांझा बेचने या स्टॉक करते हुए पकड़े गए किसी भी व्यक्ति पर मामला दर्ज किया जा सकता है। इस बीच, प्रतिबंधित होने और कई लोगों के घायल होने के बावजूद मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है।
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