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वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत में 1264 लंबित एवं 4584 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का राजीनामा से हुआ समाधान

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इस्कॉन मंदिर की भूमि के लीज विवाद का हुआ निराकरण

करोड़ो की पारिवारिक संपत्ति का विवाद निपटा, परिवार में कलह खत्म हुयी

अलग रह रहे अनेकों दंपत्तियों का हुआ पुर्नमिलन, चेहरों पर छायी खुशी

बैंक रिकवरी के मामलों में रहा विशेष उत्साह, जरूरतमंद पक्षकारों को निःशुल्क भोजन का हुआ वितरण

हेमेन्द्रनाथ तिवारी उज्जैन

लोक अदालत विवाद के पक्षकारों को समझौते के आधार पर सहज एवं सुलभ न्याय दिलाने का सरल एवं निःशुल्क माध्यम है। लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है. तथा आपसी भाईचारा एवं सद्भाव भी बना रहता है।” उक्त बात शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश आर. के. वाणी साहब ने कही। जिला न्यायालय भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं संयोजक नेशनल लोक अदालत अश्वाक अहमद खान, संतोष प्रसाद शुक्ला, जितेंद्र सिंह कुशवाह आदेश जैन, शशिकांत वर्मा, सुनील शोक, श्रीमती कीर्ति कश्यप अभिषेक नागराज, राज्य अधिवक्ता परिषद के उपाध्यक्ष प्रताप मेहता,वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र त्रिवेदी योगेश व्यास, राजेश जोशी, सुश्री किरण जुनेजा, अन्य न्यायाधीशगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ कर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय ने समस्त न्यायिक खण्डपीठों को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का समाधानपूर्वक निराकरण करने हेतु शुभकामनाएं दी।
नेशनल लोक अदालत में हजारों की संख्या में पक्षकारगण आम नागरिक लाभांवित हुये । विशेषकर पारिवारिक प्रकृति के साथ ही क्लेम, विद्युत चोरी, चेक बाउस, पारिवारिक श्रम आपराधिक एवं दीवानी प्रकरणों का काफी संख्या में समझौता आधार पर निराकरण हुआ। पारिवारिक प्रकरणों में अनेक बिछडे हुये परिवारों को मिलाया गया एवं मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरणों में पीडित व्यक्तियों को लाखों रुपए की क्षतिपूर्ति राशि के अवार्ड पारित हुये ।

इसी प्रकार तृतीय जिला न्यायाधीश अभिषेक नागराज के न्यायालय में इस्कॉन मंदिर सोसायटी का भूखण्ड आवंटन का विवाद उज्जैन विकास प्राधिकरण से विगत 2003-04 से चल रहा था, इस्कॉन मंदिर सोसायटी के अधिवक्ता मुरारीलाल पाठक ने जानकारी दी कि उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि को जनहित याचिका में ली गयी आपत्ति से तात्कालीन राज्य शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध इस्कॉन मंदिर सोसायटी की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष घोषणात्मक सहायता एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय के समक्ष लंबित था, जिसका निराकरण वर्तमान राज्य शासन और इस्कॉन मंदिर सोसायटी के मध्य समझौता होकर इस्कॉन मंदिर सोसायटी द्वारा 2.25 करोड़ रुपए का भुगतान कर नेशनल लोक अदालत में समाधानपूर्वक निराकरण हो गया।

द्वितीय जिला न्यायाधीश आदेश कुमार जैन के न्यायालय में एक परिवार के सदस्यों के मध्य चल रहे विवाद के संबंध में उभयपक्षों की ओर से अधिवक्ता मुरारीलाल पाठक एवं अजय जैन गिरिया ने जानकारी दी कि करोड़ों की पारिवारिक संपत्ति का विवाद विगत 7-8 वर्षों से चल रहा था, जिसमें न्यायाधीश आदेश जैन द्वारा विशेष रुचि लेकर परिवार के सदस्यों को कई बार समझाइश देने के बाद प्रकरण का निराकरण किया गया साथ पारिवारिक कलह भी समाप्त हुयी।

प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय विवेक कुमार गुप्ता के न्यायालय में विगत एक वर्ष से पृथक रह रहे पति-पत्नी के मध्य प्रशिक्षित मध्यस्थ हरदयालसिंह ठाकुर अधिवक्ता एवं न्यायालय की समझाईश के आधार पर समझौता हुआ एवं न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्रीमती उषा गेडाम मैडम की कोर्ट में भी अनेकों पारिवारिक मामलों में समझौता के आधार पर मामलों का निराकरण कर दंपत्तियों का पुर्नमिलन कराया गया, जिससे उनके चेहरे पर खुशी छा गयी और दंपत्तियों ने खुशी-खुशी पुष्पमाला पहनाकर साथ में रहना स्वीकार किया।

लोक अदालत में विद्युत अधिनियम संबंधी सर्वाधिक प्रकरण विशेष न्यायाधीश (शहरी क्षेत्र) जितेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा 146 एवं आदेश कुमार जैन द्वारा 140 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिनमें काफी प्रकरण 05 साल की लंबी अवधि से न्यायालय में लंबित थे।

लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन के मामलों में बैंक रिकवरी एवं विद्युत चोरी व अवंतिका गैस लिमि के मामलों को निपटाने में पक्षकारों द्वारा विशेष रुचि ली गयी और कुल 4584 मामले निराकृत हुये समझौता करने वाले पक्षकारों को न्याय वृक्षों का वितरण किया गया।

लोक अदालत की विशेष झलकियाँ

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष आर. के वाणी साहब द्वारा विभिन्न विभागों के समझौता स्टॉलों का निरीक्षण कर पक्षकारों एवं बैंक अधिकारियों से चर्चा कर पक्षकारों को निःशुल्क न्याय वृक्षों का वितरण किया गया।

इसके साथ ही पैरालीगल वॉलंटियर्स एवं विधि विद्यार्थियों द्वारा न्यायालय परिसर में नालसा, सालसा एवं शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के पपलेट्स वितरित कर आमजनों को विधिक रूप से जागरुक किया तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क करने हेतु समझाइश दी गयी।
जरूरतमंद पक्षकारों को निःशुल्क भोजन का वितरण किया गया एवं सभी राजीनामा करने वाले पक्षकारों को उनके द्वारा अदा की गयी कोर्ट फीस वापस दिलायी गयी।
लोक अदालत के संयोजक एवं विशेष न्यायाधीश अश्वाक अहमद खान एवं परिवार न्यायालय के न्यायाधीश वी के गुप्ता, जिला न्यायाधीशगण संतोष प्रसाद शुक्ला, जितेन्द्र कुशवाह शशिकांत वर्मा, संजय राज ठाकुर सुनील कुमार शोक आदेश कुमार जैन, श्रीमती किर्ती कश्यप यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी वीरेन्द्र जोशी, अतुल यादव, राजेश जैन, विनायक गुप्ता, सुश्री शिवागी श्रीवास्तव, वीरेन्द्र वर्मा, सुश्री अकिता प्लास सहित समस्त न्यायिक अधिकारीगण, राज्य अधिवक्ता परिषद के उपाध्यक्ष प्रताप मेहता जी एवं वरिष्ठ अभिभाषक रवींद्र त्रिवेदी, पूर्व अध्यक्ष प.योगेश व्यास, हरदयाल सिंह ठाकुर, प.राजेश जोशी, सुश्री किरण जुनेजा, दिनेशचंद्र पण्ड्या,संतोष कुमार सिसोदिया, मनोज कुमार सुमन सत्यनारायण जोशी सहित अन्य अधिवक्तागण तथा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई, अभियोजन अधिकारीगण, लीड बैंक मैनेजर श्री संदीप अग्रवाल एवं विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकगण, फाइनेंस कंपनियों एवं विद्युत विभाग के अधिकारीगण समस्त न्यायालयीन कर्मचारीगण, पैरालीगल वॉलंटियर्स एवं काफी संख्या में पक्षकारगण उपस्थित रहें।
उक्त लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन के 12441 रखे गए प्रकरणों में से 4584 प्रकरण तथा न्यायालय में लंबित 7102 रखे गए प्रकरणों में से 1284 प्रकरण निराकृत हुयें। लोक अदालत में कुल 3858 प्रकरणों का निराकरण हुआ और कुल रु.11.71 करोड़ की राशि के अवॉर्ड पारित हुये, जिसमें मोटर दुर्घटना के 70 क्लेम प्रकरणों में पीडित व्यक्तियों को लगभग रु.1.68 करोड़ की राशि के अवार्ड पारित हुए। 247 आपराधिक 184 सिविल, 48 पारिवारिक, 11 श्रम उपभोक्ता विवाद 57 एवं अन्य प्रकरण निराकृत हुये।

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