नाबालिक लड़की को भगाकर ले जाने एवं बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा एवं 15 हजार रूपये का जुर्माना
रायसेन। न्यायालय श्रीमती नौशीन खान, अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012), रायसेन जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी अरूण पोटफोड़े को नाबालिक के साथ बलात्संग करने के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भादसं. की धारा 376(3) के अंतर्गत 20 वर्ष एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा ¾, 5/6 के अंतर्गत आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, विशेष लोक अभियोजक जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण के अनुसार अभियोक्त्री की मां ने थाना मण्डीदीप में गुमशुदगी की रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि, दिनांक 15जनवरी.2021 को शाम के 08:00 बजे उसकी पुत्री अभियोक्त्रीं कहीं चली गयी, जो देर रात तक घर वापस नहीं आई। अभियोक्त्री की तलाश मण्डीजदीप में तथा आसपास मोहल्ले में की गई, किन्तु अभियोक्त्री का कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि अरूण पोटफोड़े उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। उक्तर सूचना के आधार पर थाना मण्डीदीप, जिला रायसेन में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 31/2021 धारा 363 भादसं. की प्रथम सूचना लेखबद्ध की गयी। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तु त किया गया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन