रायसेन। जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अरविन्द कुमार दुबे रायसेन के द्वारा 02 प्रकरणों में आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अंतर्गत जप्त वाहनों को राजसात किए जाने हेतु आदेश दिनांक 04 अगस्त 2022 को पारित किया गया है । न्यायालय कलेक्टर रायसेन के द्वारा आबकारी व्रत्त रायसेन में दर्ज प्रकरण क्रमांक 776/2022 में आबकारी उपनिरीक्षक व्रत्त रायसेन के द्वारा जप्तशुदा मोटरसाईकिल वाहन क्रमांक – MP-38 ML-7083 एव जप्तशुदा देशी मदिरा के 315 पाव मात्रा 57.7 बल्क लीटर को कलेक्टर रायसेन के द्वारा राजसात किया जाना आदेशित किया गया है। प्रकरण में जप्त मदिरा को विधिवत नस्टीकरण किये जाने हेतु सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन को निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार थाना देवनगर के प्रकरण क्रमांक 41/2022 में जप्तशुदा लोडिंग पिकअप वाहन क्रमांक MP-15 G – 2764 एव जप्तशुदा देशी मदिरा की 18 पेटी में 900 पाव मात्रा 162 बल्क लीटर को राजसात किया जाना आदेशित किया गया है। विशेष उल्लेखनीय है कि जिले में पुलिस एवं आबकारी विभाग के द्वारा अवैध मदिरा विक्रय, धारण एवं परिवहन के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है।
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