नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 6,000 रूपये अर्थदण्ड
रायसेन । माननीय न्यायालय – अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी राधेश्यााम आत्मज छतरसिंह बंजारा, आयु 32 वर्ष, निवासी ग्राम भटिया टोला आरक्षी केन्द्र सलामतपुर, जिला रायसेन (म.प्र.) को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 में 01 वर्ष 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा- 7 सहपठित धारा 8 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना के अनुसार अभियोक्त्री ने 13 अक्टूबर 24 को थाना सलामतपुर में इस आशय कि रिपोर्ट दर्ज करायी कि कल दिनांक 12 अक्टूबर की रात्रि वह उसकी मम्मी व बड़ी बहन के साथ मोहल्ले में लगी झांकी देखने गयी थी उसे टायलेट आने पर उसने उसकी मम्मी को बताया व पास की गली में टायलेट करने गयी तभी उसके पीछे अभियुक्त राधेश्याम बंजारा आ गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा व बुरी नियत से उसका दांहिना हाथ पकड़ लिया वह चिल्लायी तो अभियुक्त भागने लगा, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके चाचा आ गये जिन्होंने अभियुक्त को पकड़ लिया, किन्तुु अभियुक्त उनसे छूटकर भाग गया। उसने संपूर्ण घटना उसकी मम्मी, चाचा व चचेरे भाई को बताई व रात्रि अधिक होने से दूसरे दिन परिवार वालों के साथ आकर थाने में रिपोर्ट लिखायी है। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर से थाना सलामतपुर द्वारा अपराध क्र. 183/2024 अनुसार कायमी कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर अपराध को विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान पीडि़ता व उसकी मां के कथन लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
न्यूज सोर्स- श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारीजिला रायसेन मप्र