रायसेन। मान. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायसेन श्री सचिन जैन द्वारा निर्णय पारित कर अपराध क्रमांक 48/2020, सत्र प्रकरण क्रमांक 78/2020, धारा 302 भा.द.सं. के अपराध में आरोपीगण – 1. आसिमउल्ला आ. सईदउल्ला, आयु 38 वर्ष, निवासी ललरिया तहसील बैरसिया, जिला भोपाल, 2. आसिफ खां आ. नासिर खां, आयु 32 वर्ष, निवासी ग्राम भंवरखेड़ी हिनोतिया, थाना सलामतपुर जिला रायसेन, 3. यूनुस उर्फ टिंगू आ. कल्लू खां, आयु 31 वर्ष, निवासी म.नं. 75 रामनगर कालोनी, खुदादाद मस्जिद के पास थाना शाहजहांनाबाद, भोपाल को दोषी पाते हुये धारा 302 भादसं. में आजीवन कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया।
उक्त प्रकरण गंभीर प्रकृति का होकर शासन द्वारा निर्धारित चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी का रहा है।इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ सहायक निदेशक अभियोजन जिला रायसेन द्वारा की गई।
घटना अनुसार 12.मार्च.2020 को फरियादी भूपत अहिरवार ने पुलिस थाना सलामतपुर के तत्कानील उपनिरीक्षक रमेश रघुवंशी को ग्राम गीदगढ़ में इस आशय की देहाती मर्ग इंटीमेशन लेखबद्ध कराई कि दिनांक 12.03.2020 को दोपहर 3-4 बजे करीब वह पैदल अपनी सरोज बाई, साले आकाश एवं कपिल के साथ अपनी ससुराल प्रेमपुरा जा रहा था और जब वह ग्राम गीदगढ़ छापर के पास पहुंचा, तो कच्चेे रास्ते पर एक व्यक्ति, जिसे वह नहीं पहचानता, रास्तेत में छाती के बल दाहिने करवट पड़ा दिखा। पास जाकर देखा तो उसके गले पर एक बड़ा घाव दिख रहा था, खून निकलकर कपड़ों व जमीन पर आ गया था। उसके कपड़े खून से लथपथ थे। कमर पर एक लंबा कटा घाव दिख रहा था। उसके पैर के पास एक मोटा डंडा पड़ा था, वहीं पास में कुछ दूरी पर काले रंग की मोटरसाईकिल रेल्वे लाईन की दिखा में खड़ी थी। पास में कुछ कागज भी डले थे। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी, देखने में लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या। कर दी है। उक्त सूचना के आधार पर देहाती नालसी भी लेखबद्ध की गई।
घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना सलामतपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मौके की कार्यवाही की गई और घटना स्थकल का नक्शा मौका तैयार किया गया और जप्ती पत्रक मुताबिक घटना स्थ्ल से सतकटा की लकड़ी/ डण्डा, खून आलूदा एवं सादा मिट्टी, मृतक के दायें पैर का ग्रे-कलर का जूता, काली हीरो स्पेलेण्डलर मोटरसायकिल, एक पॉलीथीन में पड़े मोटरसायकिल के कागजात, सेंट्रल बैंक की पासबुक, विक्रय अनुबंध की छायाप्रति इत्यादि को जप्त किया गया। जांच पर मृतक की पहचान प्यारे खां पिता नामदार खां, उम्र 50 वर्ष निवासी मकान नंबर 54 वार्ड नं. 8 शेरपुरा बैरसिया, भोपाल, हाल निवासी मकान नंबर 4 फिरदोस नगर डी आई जी बंगला, भोपाल के रूप में हुई, जिसके संबंध में शिनाख्त गी पंचनामा तैयार किया गया। मृतक प्या रे खां के शव परीक्षण हेतु सफीना फार्म एवं नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव परीक्षण करवाया जाकर शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्तक की गयी। उक्त देहाती मर्ग इंटीमेशन के आधार पर पुलिस थाना सलामतपुर में दप्रसं. की धारा 174 के अंतर्गत असल मर्ग क्र. 13/2020 की कायमी करते हुए प्रकरण जांच में लिया गया और देहाती नालसी के आधार पर पुलिस थाना सलामतपुर में अपराध क्रमांक 48/2020 अंतर्गत धारा 302 भादसं. का पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई और प्रकरण में अनुसंधान कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गए। दिनांक 13.03.2020 को जप्तीे पत्रक के मुताबिक अस्पणताल से प्राप्त मृतक प्यारे खां के कपड़े, बिसरा, घोल नमूना एवं चाकू इत्यादि को जप्त किया गया।
प्रकरण के अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि ग्राम ललरिया, थाना बैरसिया भोपाल के करीब 30 वर्ष पूर्व 14 एकड़ कृषि भूमि सहादत खान ने हबीबउल्लाह को विक्रय की थी और लगभग 15-20 वर्ष बाद सहादत खान हबीबउल्लाह को जमीन विक्रय करने से मुकर गया और सहादत खान ने बैरसिया न्या यालय में केस दर्ज करा दिया, तब हबीबउल्लाह ने भी सहादत खान के विरूद्ध भोपाल न्यायालय में दावा पेश किया था, जिसमें निर्णय हबीबउल्लाह के पक्ष में हुआ, तो सहादत खान ने माननीय उच्चय न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर कर दी और माननीय उच्चक न्यायालय के निर्णय सहादत खान के पक्ष में हुआ, तब हबीबउल्लाह के पुत्र सईदउल्लाह ने माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया। मृतक प्यारे खां ने न्यायालयीन कार्यवाही में सहादत खां एवं उसके पुत्र सुलेमान खान की काफी मदद की थी, जिस कारण से सईदउल्लाह, प्यारे खां से काफी रंजिश रखने लगा था।
फसल कटाई के बाद जमीन पर कब्जे की कार्यवाही तहसील द्वारा किया जाना था। सईदउल्लाह को यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि प्यारे खां की वहज से ही यह जमीन सुलेमान खान के पास जा रही है, इसी रंजिश को लेकर अभियुक्त सईदउल्लाह ने अपने पुत्र अभियुक्त आसिमउल्लाह के साथ एवं अभियुक्त आसिफ खां, जो पूर्व में उसके यहां हाली का काम कर चुका था तथा अभियुक्त यूनुस उर्फ टिंगू को लालच देकर प्या रे खां की हत्या करने का षड्यंत्र रचा एवं उक्त षड्यंत्र के तहत आसिफ खां ने प्याारे खां को सस्तेु में जमीन का सौदा कराने का लालच देकर दीवानगंज बुलाया, परंतु प्यारे खां दिनांक 11.03.2020 को जमीन देखने उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण अभियुक्तगण प्यारे खां की हत्या उस दिन नहीं कर सके। दिनांक 12.03.2020 को अभियुक्त्गण द्वारा मौके पर जमीन देखने के बहाने प्याहरे खां को बुलाया गया। प्यांरे खां के दीवानगंज आ जाने पर अभियुक्त आसिफ, प्यारे खां की मोटर साईकिल पर बैठकर उसको घटना स्थल पर ले गया, जहां पूर्व से ही अभियुक्तगण आसिमउल्लाह एवं यूनुस मौजूद थे। तीनों ने मिलकर चाकू, लट्ठ एवं बका से प्यारे खां के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित की।
प्रकरण में अनुसंधान के दौरान दिनांक 19.03.2020 को हामिद खां से विवादित भूमि से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रतियां को जप्त9 कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। दिनांक 26.03.2020 को अभियुक्तगण आसिफ खां एवं आसिम उल्लाह तथा दिनांक 27.03.2020 को अभियुक्त यूनुस उर्फ टिंगु को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया।
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यिक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास तथा 500-500/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
न्यूज सोर्स- श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र