थाना गौहरगंज में नये कानूनों के संबंध में कार्यशाला आयोजित,नया भारत-नया विधान के अंतर्गत जाहरूकता अभियान
विजी लवानिया गौहरगंज रायसेन
01 जुलाई से देश में तीन नये कानून लागू हो रहे हैं, जिनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) शामिल हुए हैं। भारतीय दंड सहिंता की जगह भारतीय न्याय सहिंता नाम हो गया है। उक्त क़ानूनो में अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे कई आपराधिक गतिविधिओं के कानूनों में फेरबदल किया गया है। सज़ाआफ्ता आरोपी की संपन्ति कुर्क करना, मोब्लिचिंग (पांच से अधिक लोगों द्वारा किसी एक पर हमला करना) में मुकदर्शक बने लोगों पर भी केस दर्ज़ होने का प्रावधान समल्लित है, मतलब तामशबीन बने लोग भी ज़द में आएंगे।
इन तीन कानूनों में केस कहीं से भी दर्ज़ कराया जा सकता है और तीन दिन के भीतर सम्बंधित थाने में उपस्थिति देनी होंगी। पुलिस कि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है।
मोबालिंचिंग में 100 लोगों को पुलिस द्वारा पहचान द्वारा केस सभी पर दर्ज़ किया जायेगा। उक्त कानून में पहचान छुपाकर किसी भी महिला-लड़की से बात कर उसे बहला-फुसलाकार शोषण मिडिया के माध्यम अप्रत्यक्ष तौर पर मानिसक व शारीरिक शोषण आदि करने पर सख्त कानून बनाये गये हैं।
उक्त अवसर पर पब्लिक प्रॉसिक्योटर अनिल तिवारी एवं लोकेन्द्र द्विवेदी द्वारा स्कूली छात्राओं को तीनो कानूनों की जानकरी संक्षिप्त व सटीक तौर पर दी गई। एसडीओपी शीला सुराणा द्वारा स्कूली छात्राओं से 100 डायल एप मोबाईल में डाऊनलोड कर आपत्ति के समय पैनिक बटन दबाने को कहाँ गया है। उन्होंने कहा कि उक्त क़ानून से आमजन की सुरक्षा और भी सुलभ की गई है।
बता दें कि कई मामलों में विडिओग्राफ़ी-ऑडिओ रिकॉर्डिंग के तहत पुलिस द्वारा बयान दर्ज़ कराया जायेगा, जिससे बाद में बयान से मुकरने कि कोई गुंजाशी ही न बच्चे। जानकरों की माने तो कुछ लोग जो, कैमरा फेस करने मे हिचकते हैं, उनके बयानों में स्पष्टता साबित करने में पुलिस को मशकत्ता न्यायलय में करनी होगी। नबालिका से (गेंग (एक से अधिक बलात्कारी) बलात्कार में सीधे फांसी का प्रबधान है।
मोबाईल के उचित उपयोग के लिए छात्र-छात्राओं को पब्लिक प्रॉसिक्योटर एवं वरिष्ठ अधिवताओं द्वारा समझाया गया।
एसडीओपी शीला सुराणा द्वारा छात्राओ को कानूनों से सबंधित बुकलेट उपलब्ध कराने का आश्वाशन दिया गया।
गौहरगंज थाना अंतर्गत अनुविभागिय अधिकारी (पुलिस ) शीला सुराणा, थाना प्रभारी एडी मिश्रा, अभियोजक सार्वजनिक अधिकारी (पब्लिक प्रॉसिक्योटर) अनिल तिवारी, लोकेन्द्र द्विवेदी द्वारा नये कानूनों के बारे मे जानकारी उपलब्ध कराई गई। उक्त कार्यक्रम में न्यायालय के कर्मचारीयों, अधिवक्ताओ, स्कूली छात्र-छात्राओं, जनप्रीतिनिधियों, पत्रकारगण एवं आमजन उपस्थित रहे। जनता के समक्ष नया भारत-नया विधान का विस्तार जिले के अधित्तर थानो में किया गया। उक्त कार्यशाला में न्यायालय के द्वारा निडरता से अपनी बात पुलिस को बताने के लिए प्रेरित किया गया।