अर्थदण्ड से भी किया गया दंडित
रायसेन। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी/अभियुक्त रोशन बेन को पुलिस थाना सतलापुर के मामले में दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 366 भादंसं में 5 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 376(3) भादंसं में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 5l/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित तथा कुल 9000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार तिवारी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
01 जनवरी 23 को फरियादिया द्वारा थाना सतलापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह वह व उसका पति कंपनी में काम करने चले गये थे कंपनी से डियूटी कर रात में घर आए, तो बड़ी लड़की ने बताया कि अभियोक्त्री सुबह 11 बजे भोजपुर मंदिर जाने का बोलकर गई थी जो वापस नहीं आई, तलाश करने पर नहीं मिली, उसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान लगभग 23 दिन बाद अभियोक्त्री को मकरोनिया नई बस्ती सागर स्थित अभियुक्त के घर से दस्तयाब किया गया। अभियोक्त्री ने अभियुक्त रोशन बैन द्वारा गलत काम करना बताया। अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तु्त किया। न्यायालयीन कथनों में आये तथ्यों तथा वैज्ञानिक चिकित्सीय साक्ष्य से अभियुक्तो के विरूद्ध मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए अभियुक्ती रोशन बेन को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया।
न्यूज़ सोर्स- श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र