– कुल 3000 रु. अर्थदंड
रायसेन। न्यायालय श्री जय कुमार जैन, JMFC बरेली द्वारा आरोपी 1. गंगाराम पिता लीलाधर कुशवाह, 43 वर्ष, 2. बड़ा पप्पू पिता लीलाधर कुशवाह, 32 वर्ष, 3. छोटा पप्पू उर्फ़ हरिशंकर पिता लीलाधर कुशवाह, 32 वर्ष, तीनो निवासी ग्राम सुल्तानपुर खेड़ा थाना बरेली को गाली गलौच कर लाठी डंडे से मारपीट कर घायल करने के प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर 6 माह का सश्रम कारावास व कुल 3000 रु. अर्थदंडसे दण्डित किया ।
प्रकरण अनुसार फरियादी द्वारा थाना बरेली में इस आशय की सूचना दी गई कि“मैं छीपा मोहल्ला बरेली रहता हूँ मेहनत मजदूरी करता हूँ कल दिनांक 23 जनवरी 23 को रात करीब 09:30 बजे मेरे चाचा का लड़का के साथ शमशान घाट बाले खेत में गेंहु की फसल में पानी देकर घर वापिस आ रहे थे रास्ते मे शमशान घाट के पास चैनपुर रोड पर मुझे छोटा पप्पू एवं बड़ा पप्पू मिले और मुझे बड़ा पप्पू गाली देकर बोला कहाँ से आ रहा है, तो मैंने कहा भाई गाली क्यों दे रहे हो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तो बड़ा पप्पू ने पास में पड़ी लकड़ी उठा कर मुझे पेट, पीठ बाएँ पैर में मारा जिससे मुझे मुदी चोटें लगी, भाई बचाने लगा तो छोटे पप्पू ने उसको पास मे पड़ी लकड़ी से दाहिने पैर और कमर में मारा जिससे मुंदी चोट लगी, तभी गंगाराम कुशवाह भी आ गया और उसने भी मुझे थप्पड़ मुक्कों से पीठ, पेट में मारपीट की । जाते जाते तीनों कह रहे थे की अगर थाने मे रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे, डर के कारण कल रिपोर्ट करने नही आया था आज रिपोर्ट करने आया हूँ रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे।
उक्त सूचना पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्रमांक 58/2023 धारा 294, 323, 506, 34 भा.द.स. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । अनुसन्धान पूर्ण होने पर अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री सुनील कुमार नागा ADPO बरेली द्वारा पैरवी की ।
मान. न्याया. द्वारा आरोपीगण गंगाराम, बड़ा पप्पू एवं छोटा पप्पू उर्फ़ हरिशंकर को साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए धारा 323/34 (दो काउंट)भा.द.वि. में 6 माह का सश्रम कारावास व कुल 3000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया I आहतगण को क्रमशः 2000 एवं 1000 रु. पीड़ित प्रतिकर भी स्वीकृत किया गया ।
न्यूज़ सोर्स- श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र