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रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामलाः पूर्व CM राबड़ी देवी एवं दो बेटियों को 28 फरवरी तक मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली/पटनाः दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती तथा हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी।

विशेष न्यायमूर्ति विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस दावे के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी कि उसे उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए। ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मामले में अदालत द्वारा जारी समन के अनुपालन में आरोपी अदालत में पेश हुए।

बता दें कि अदालत ने कार्यवाही के दौरान ईडी से पूछा कि उसे आरोपियों की हिरासत की आवश्यकता क्यों है जबकि उसने अपनी जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था।

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