इंदौर। वित्त मंत्रलाय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को नोटिफिकेशन जारी कर आयकर में छूट की घोषणा की है। व्यापमं को परीक्षा करवाने से होने वाली प्राप्तियां जैसे एग्जाम फीस, फॉर्म सेल से होने वाली प्राप्तियां, बैंक ब्याज जैसी प्राप्तियो पर अब आयकर नहीं देना होगा।
यह छूट के लिए आयकर में चैरिटेबल या अन्य रजिस्ट्रेशन आदि की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु हर वर्ष आयकर का रिटर्न फाइल करना आवश्यक होगा। इस बोर्ड को अन्य ट्रस्ट एवं संस्थानों की तरह छूट का लाभ लेने के लिए 85 प्रतिशत खर्च करने की बाध्यता नहीं होगी।
हाल ही में सरकार ने संशोधन अधिनियम 2022 में मप्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल (पीईबी) कर दिया गया है।