भोपाल। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (2) के अंतर्गत पुलिस एवं आबकारी विभाग के द्वारा पंजीबद्ध ऐसे प्रकरणों जिनमें जप्त मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक है। ऐसे प्रकरणों में जप्त 02 पहिया एवं 04 पहिया वाहनों के संबंध में अलग-अलग प्रकरणों में न्यायालय कलेक्टर, भोपाल द्वारा त्वरित सुनवाई कर प्रकरणों में जप्त वाहन एवं मदिरा को राजसात किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया। वाहनों की नीलामी के संबंध में दिनांक 15 अगस्त को दैनिक अखबार में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी।
सहायक आबकारी आयुक्त श्री दीपम रायचुरा नें बताया कि
आदेश के पालन में कलेक्टर भोपाल द्वारा गठित समिति में अध्यक्ष श्री अजय शर्मा, डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में कुल 52 वाहनों जिनका ऑफसेट मूल्य रूपये 20 लाख 81 हज़ार 900 निर्धारित किया गया था, की नीलामी आज 24 अगस्त को कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जिला-भोपाल के परिसर में सम्पन्न की गई। उक्त कार्यवाही में कुल 47 वाहनों पर कुल 369 टेण्डर प्राप्त हुए। शेष 05 वाहनों पर कोई टेण्डर प्राप्त नहीं हुआ। कुल 47 वाहनों जिनमें टेण्डर प्राप्त हुए का ऑफसेट मूल्य रूपये 16 लाख 72 हज़ार 900 के विरूद्ध रूपये 39 लाख 45 हज़ार 567 प्राप्त हुआ, जो ऑफसेट मूल्य से रूपये 22लाख 72हज़ार 667 (प्रतिशत 135.85 प्रतिशत) अधिक रहा। संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी करवाई गई। कुल 409 टेण्डर फार्म विक्रय किये गये, जिनसे 2 लाख 04 हज़ार 500 का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ । इस प्रकार कुल राशि रूपये 41 लाख 50 हज़ार 067 का राजस्व प्राप्त हुआ।