हाई कोर्ट में शासन ने दिया अभिवचन छह माह के भीतर प्रदेश के प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक के सिर पर होगा हेलमेट
जबलपुर। हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में बुधवार को राज्य शासन की ओर से मोटर वीकल अधिनियम के प्रविधानों का जनता से पालन सुनिश्चित कराने विषयक कार्ययोजना प्रस्तुत की। इस दौरान राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत रूपराह ने अभिवचन दिया कि आगामी छह माह के भीतर प्रदेश के प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएंगी। साथ ही प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट होगा और कार चालक सीट बेल्ट पहनेगा। 15 जनवरी 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।
16 जनवरी 2024 को अगली सुनवाई
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता रूपराह के अभिवचन को अभिलेख पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2024 को निर्धारित कर दी।
क्या है मामला :
उल्लेखनीय है कि ग्वालियर निवासी विधि छात्रा ऐश्वर्या शांडिल्य ने 2021 में ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की थी। मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने यह याचिका ग्वालियर पीठ से मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित कराई। याचिकाकर्ता की ओर से ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने अवगत कराया कि मोटर वीकल एक्ट और रूल्स में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। परिवहन विभाग ने एक परिपत्र जारी कर कहा था कि जिस एजेंसी से वाहन खरीदा जाए, वहीं से क्रेता को हेलमेट भी बेचा जाए। जनहित याचिकाकर्ता के अनुसार प्रदेश में केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है, धरातल पर नियमों का पालन नहीं हो रहा।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.