रतलाम। दो व्यक्तियों द्वारा निजी कंपनी में रुपया लगाकर लाभ अर्जित करने के नाम पर दो महिलाओं से दस लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने एक कंपनी के प्रोपाइटर सहित दो आरोपितों के खिलाफ भादंवि की धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार फरियादी दीपाली पत्नी विशेष बुचके निवासी गंगासागर कालोनी व रामकन्याबाई ने एसपी को शिकायत की थी कि उनकी वर्ष 2019 में मुलाकात आरोपित प्रलय जोशी पुत्र भेरूलाल जोशी निवासी ग्राम सेजावता से हुई थी। प्रलय ने एमएमटीएस कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि कंपनी का लुकचुप एप डाउनलोड करके कंटेंट लाइक व शेयर कर फालोअर्स बढ़ाने हैं।
ऐप पर जितना काम करोगे उतना मुनाफा होगा
आनलाइन शापिंग कराना है और वीडियो भी अपलोड करना है। ऐप पर जितना काम करोंगे, उतना मुनाफा होगा। उन्होंने उसकी बातों में आकर 5.90 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से आराध्य परफेक्ट कन्सल्टेन्सी के प्रोपाइटर विजय जोशी निवासी ग्राम सेजावता के बैंक खाते में भेजे थे।
इसी प्रकार उनकी परिचित रामकन्याबाई निवासी शक्ति नगर से भी प्रलय जोशी ने पांच लाख रुपये लिए थे। उसने कहा था कि 45 दिन एप चलाने के बाद मुनाफा आएगा, लेकिन 45 दिन बाद भी मुनाफा नहीं आया। दीपाली व रामकन्याबाई ने आरोपितों से जानकारी ली तो वे टालमटोल करते रहे तथा उनका रुपया भी वापस नहीं लौटाया।
बीच में लाकडाउन लग गया था। आरोपित तकनीकी समस्या बताते रहे और बाद में फोन काल रिसीव करना भी बंद कर दिया। आरोपित प्रलय जोशी व विजय जोशी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
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