रायसेन। मध्यप्रदेश शासन की वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति के तहत नवीनीकरण एवं लॉटरी द्वारा निष्पादन कार्यक्रम नवीनीकरण हेतु आवेदन तिथि – दिनांक 27 फरवरी 2023 से 03 मार्च 2023 तक एवं नवीनीकरण रहित लॉटरी हेतु आवेदन तिथि दिनांक 06 मार्च 2023 से 09 मार्च 2023 नवीनीकरण एवं लॉटरी के द्वारा 70 प्रतिशत की सीमा रखी गयी है। दोनों माध्यम से प्राप्त आवेदन की समीक्षा जिला – कलेक्टर रायसेन श्री अरविन्द दुबे की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादन समिति द्वारा दिनांक 10 मार्च 2023 को की जावेगी। वर्ष 2023-24 के लिये रायसेन जिला का आरक्षित मूल्य रूपये 296 करोड़ तय किया गया 1 जिले में 20 समूहों के अर्तगत कुल 66 मदिरा दुकानें संचालित है। इच्छुक व्यक्ति मदिरा दुकानों के नवीनीकरण, विक्रय पत्र एवं अन्य समस्त आवश्यक जानकारी कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन से प्राप्त कर सकते है। साथ ही मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) कमांक 62 दिनांक 22.02.23 को मध्यप्रदेश आबकारी विभाग की बेवसाईट http://excise.mp.gov.in से डाउनलोड कर के प्राप्त किया जा सकता है।