रायसेन।भोपाल संभागायुक्त श्री माल सिंह द्वारा कलेक्टर रायसेन श्री अरविंद दुबे के प्रस्ताव पर डॉ. सुनील राय, खण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सांची जिला रायसेन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए है।
उनके विरुद्ध यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के अंतर्गत की गई है। निलंबन अवधि काल में डॉ. राय का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,कार्यालय जिला रायसेन नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कलेक्टर जिला रायसेन श्री दुबे के प्रतिवेदन अनुसार आवेदिका श्रीमती कृष्णा मीना पत्नी श्री निर्मल मीना, निवासी टोरिया रातातलाई विकास खण्ड साँची, तहसील व जिला रायसेन की नसबंदी फेलियर होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश भोपाल के अन्तर्गत आवेदिका को शासन स्तर से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति का मुआवजा निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर आवेदिका द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने के लिए सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी ।
आवेदिका द्वारा सी.एम. हेल्प लाइन में दर्ज शिकायत के समुचित निराकरण किये जाने के लिए निर्देश खण्ड चिकित्सा अधिकारी सांची डॉ. सुनील राय को दिये गये, जिसका पालन खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील राय द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं करते हुये प्रकरण का निराकरण समय-सीमा में नहीं किया गया। तत्पश्चात आवेदिका को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि में अनावश्यक विलंब होने पर उक्त लापरवाही के लिए खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील राय के प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध निलंबन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।