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नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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रायसेन। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी रंजीत कीर ऊर्फ राज निवासी वार्ड नंबर 10 टोरिया मोहल्ला सुल्तानपुर जिला रायसेन को पुलिस थाना सुल्तानपुर के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 6000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 363 एवं 366 भादवि में भी दोषी पाते हुए क्रमश: 01 वर्ष एवं 03 माह का कठोर कारावास से दण्डित किया गया ।

इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार तिवारी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।

जानकारी के अनुसार 03 अक्टूबर 2018 को थाना सुल्तानपुर, जिला रायसेन में अभियोक्त्री के पिता द्वारा अपनी अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री के गुम हो जाने की इस आशय की सूचना दी गई कि कल रात में वे लोग खाना खा पीकर घर का दरवाजा बंद कर रात करीब 12 बजे सो गये थे। रात करीब 03 बजे उसकी पत्नी उठी थी तो अभियोक्त्री घर में ही सोई थी। फिर वह सुबह करीब सात बजे उठा देखा तो अभियोक्त्री घर में नहीं थी, घर का दरवाजा बंद था, खिडकी खुली थी, फिर आस-पास तलाश किया किंतु अभियोक्त्री नहीं मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। अभियोक्त्री के पिता की उक्त सूचना पर थाना सुल्तानपुर में गुम इंसान सूचना लेख की गई एवं अपराध धारा 363 भा.दं.सं. की परिधि में आने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियोक्त्री को पुलिस ने अभियुक्तं के पास से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मेडीकल जांच करायी गयी एवं बयान लेख किए गए। अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तु त किया । न्यायालय में सुनवायी के दौरान गवाहों के बयान वैज्ञानिक चिकित्सीनय साक्ष्यम से अभियुक्त। को संदेह से परे मामला प्रमाणित पाते हुए सभी आरोपों में सिद्धदोष पाया गया।
शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाते हुए दंडित किए जाने का आदेश सुनाया।

न्यूज सोर्स- श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी जिला रायसेन

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