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सर्वोच्च न्यायालय एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गाइडलाइन नहीं मानी तो स्कूल प्रबंधन पर होगी कार्रवाई

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सत्येंद्र जोशी

सर्वोच्च न्यायालय एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेशानुसार आज आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूल संचालकों को नियम बताए गए। बस चालक, संचालकों ने 7 दिन के अंदर नियम का पालन नहीं किया तो इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।

रायसेन। सर्वोच्च न्यायालय एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा, एसडीओपी अदिति सक्सेना के निर्देशन में जिला परिवहन अधिकारी जगदीश सिंह भील, ट्रैफिक पुलिस टीआई दिनेश मर्सकोले ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया है। इस अभियान के अंतर्गत बस संचालकों, स्कूल संचालकों को नई गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है। जिसमें 7 दिवस के अंदर पालन नहीं किया तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ ने आज कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल संचालकों से चर्चा कर बच्चों की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन बताइ। इसमें बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं केंद्रीय महाविद्यालय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल बसों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिसके तहत स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए। स्कूल बस के अग्र एवं पृष्ठ भाग पर स्कूल बस लिखा होना चाहिए। यदि अनुबंधित बस हो तो उक्त बस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए। स्कूल बस में प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है। स्कूल बस में निर्धारित मानक के अनुसार गति नियंत्रक यंत्र एसएलडी होना आवश्यक है। स्कूल बसों में खिड़कियों पर हारीजेंटल ग्रिल्स होना अनिवार्य है। स्कूल बस में अग्निशमन यंत्र की सुविधा हो। स्कूल बस में स्कूल का नाम एवं दूरभाष क्रमांक अंकित होना आवश्यक है। बस में प्रवेश एवं निर्गम हेतु प्रथक प्रथक दो दरवाजे होना चाहिए। बस के दरवाजों पर लगे ताले ठीक स्थिति में होना चाहिए। बस में शिक्षित, प्रशिक्षित परिचालक होना आवश्यक है। किसी भी शिक्षक अथवा पालक को बस में सुरक्षा, मुआवजा करने की दृष्टि से जाने की सुविधा हो। स्कूल बस के चालक के पास कम से कम 5 वर्ष पुराना भारी वाहन चलाने का अनुभव हो। स्कूल बस में सीटों के नीचे वस्तुओं की सुरक्षा हेतु अलग से स्थान होना चाहिए। बस पर ऐसा चालक रखा जावे जिस पर लाल बत्ती तोड़ने के जुर्म में एकाधिक बार चालानी कार्रवाई न की गई हो। जिन चालकों के विरुद्ध ओवर स्पीडिंग शराब पीकर वाहन चलाने खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के अपराध में चालानी कार्रवाई की गई हो ऐसे अनाधिकृत व्यक्ति को चालक ना रखा जावे। स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम एवं सीसीटीवी कैमरे लगे हों, और कार्यरत हों, स्कूल बसों में शिक्षित प्रशिक्षित परिचारिका हो जिन बसों में छात्राएं हैं, वहां शिक्षित प्रशिक्षित परिचारक परिचारिका हो। स्कूल संचालकों द्वारा एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर की नियुक्ति होना चाहिए, जो बच्चों की सुरक्षा का उत्तरदाई हो। स्कूल बस में वीएलटीडी एवं पैनिक बटन नियमानुसार स्थापित हो स्थापित किया गया हो।

रायसेन के अलावा मंडीदीप, औबेदुल्लागंज का निरीक्षण किया

आरटीओ अधिकारी श्री भील और ट्रैफिक पुलिस टीआई श्री मर्सकोले ने आज रायसेन के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण करने के बाद स्कूल संचालकों को बच्चों की सुरक्षा के लिए जानकारी दी तथा इसके बाद मंडीदीप और ओबेदुल्लागंज के स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए निकल गए हैं यहां पर स्कूल प्रबंधन को बताया जाएगा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए आपको भी गंभीर रहना है।

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