माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर बेंच ने श्री धर्मेन्द्र शुक्ला को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश
इंदौर से मुकेश मिश्रा
इंदौर । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर की अदालत ने भाजपा सांसद व तत्कालीन कलेक्टर पर एक मामले में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिसंबर 2021 को दिये थे। इस मामले में महू (इंदौर) के धर्मेन्द्र शुक्ला ने शिकायत की थी।
इस संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच में याचिकाकर्ता श्री गणेश शंकर मिश्रा की ओर से रिट याचिका क्रमांक 45/2022 वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय मिश्रा के मार्फत प्रस्तुत की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया कि ट्रायल कोर्ट अलीराजपुर द्वारा दिनांक 04.12.2021 को दिया गया आदेश गैर कानूनी और न्याय संगत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में बताया गया कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण बनता ही नहीं है।
रिट याचिका के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इंदौर बेंच ने 14 जनवरी 2022 को अपने आदेश में धर्मेन्द्र शुक्ला (प्रतिवादी) को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला अलीराजपुर द्वारा दर्ज अपराधिक प्रकरण क्रमांक 2280/2021 पर रोक लगा दी। इसी संदर्भ में प्रकरण के अतिशीघ्र निराकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया।
इस संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच ने रिट याचिका नंबर WP/45/2022 गणेश शंकर मिश्रा विरूद्ध धर्मेन्द्र शुक्ला (प्रतिवादी) के अंतर्गत प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत सुनवाई करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर इस याचिका के संदर्भ में धर्मेन्द्र शुक्ला आत्मज हरिराम शुक्ला, चीफ एडिटर मीडिया तंत्र, महू को नोटिस जारी कर 31 जनवरी 2022 तक या इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने वकील के माध्यम से अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि याचिका पर सुनवाई हो सके और नोटिस में कहा गया है कि यदि प्रतिवादी श्री धर्मेन्द्र शुक्ला 31 जनवरी 2022 को अपना जबाव दाखिल करने में विफल रहते हैं तो प्रकरण में एक तरफा निर्णय दे दिया जाएगा। यह नोटिस माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर बैंच ने 20 जनवरी 2022 को दे दिए हैं।
गौरतलब है कि इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता श्री गणेश शंकर मिश्रा के द्वारा दी गई याचिका और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत यह आदेश जारी किए गए हैं।