विदिशा। उदयगिरी के जंगल में हुऐ अंधे कत्ल के आरोपियों एक युवक और एक युवती को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया हे।
अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्री दीपक कुमार सेन ने बताया कि अभियुक्त सनद अली एवं एक 19 वर्ष की लड़की दिनांक 22 अप्रेल 23 को ईद के दिन उदयगिरी के जंगल में घूमने गए थे वहां पर अशोक कुशवाहा निवासी गणेशपुरा से किसी बात को लेकर उनकी बहस एवं झगड़ा हो गया जिसमें उक्त लड़की द्वारा अशोक को पकड़ लिया गया तथा आरोपी सनद अली ने अपने पास रखे धारदार चाकू से अशोक पर हत्या के इरादे से प्रहार किए जिससे अशोक की मौके पर मृत्यु हो गई और दोनों आरोपी अपने दोस्त सेज़िल खान के साथ मोटर साइकिल से मौके से फरार हो गए, तब पुलिस थाना कोतवाली विदिशा के तत्कालीन टी.आई.आशुतोष सिंह राजपूत एवं एस.आई.अनिल राय द्वारा विवेचना के दौरान तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्य संकलित कर आरोपियों की मोबाइल लोकेशन एवं अन्य तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया तथा घटना के समय पहने हुए खून लगे कपड़े, धारदार चाकू, मोबाइल आदि जप्त किये तथा उक्त कृत में आरोपीगण को लिप्त पाते हुए कार्यवाही कर चालान विचारण हेतु मा.न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्को से सहमत होकर मा.न्यायालय द्वारा अभियुक्त सनद अली पुत्र साबिर अली एवं उक्त महिला आरोपिया निवासीगण ढलकपुरा विदिशा को धारा 302 भा.द.वि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2- 2 हजार रूपए के अर्थदंड से एवं सहआरोपी सेजिल खान को धारा 201 भा.द.वि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया ।