एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने अदालत को बताया कि शंकर मिश्रा से पूछताछ इसलिए जरूरी है, ताकि चालक दल के सदस्य, कैप्टन उसकी पहचान कर सकें। पटियाला कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने जज से आरोपी की 3 दिनों को कस्टडी की मांग की. जिसे जज ने नकार दिया है और पुलिस से कस्टडी देने का कारण पूछा। अदालत ने पुलिस से, शिकायतकर्ता के वकील से कहा पुलिस हिरासत का आधार क्या है? सिर्फ इसलिए कि जनता का दबाव है, ऐसा मत करें। कानून का पालन करें।
आपको बतां दे कि दिल्ली पुलिस ने एअर इंडिया की उड़ान में महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने वाले व्यक्ति को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तकनीकी निगरानी के जरिए यह पता चला कि आरोपी शंकर मिश्रा बेंगलुरु में है। आरोपी शंकर मिश्रा ने पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की एक उड़ान की बिजनेस क्लास में नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने महिला द्वारा एअर इंडिया को दी गई शिकायत के आधार पर चार जनवरी को मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस उपायुक्त (हवाई अड्डा) रवि कुमार सिंह ने कहा, ‘‘दिल्ली पुलिस के एक दल ने आईजीआईए मामले में आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। उसे दिल्ली लाया गया है और मामले में जांच की जा रही है।” बेंगलुरु पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी बेंगलुरु के संजय नगर में अपनी बहन के घर रह रहा था और बेंगलुरु पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस की मदद की। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मिश्रा ने तीन जनवरी को अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था और उसकी आखिरी लोकेशन बेंगलुरु में पायी गयी थी। उन्होंने बताया कि वह बेंगलुरु में यात्रा करने के लिए टैक्सी लिया करता था। उसके यात्रा का ब्यौरा निकाला गया और उस रास्ते का पता लगाया गया जिससे वह अपने दफ्तर जाता था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार देर रात को मिश्रा की लोकेशन मैसुरु में पायी गयी थी।
जब तक दिल्ली पुलिस का दल वहां पहुंचा तब तक वह टैक्सी से उतर चुका था। टैक्सी चालक से पूछताछ पर कुछ जानकारी हाथ लगी। पुलिस ने बताया कि मिश्रा को जिस जगह से गिरफ्तार किया गया है, वह अक्सर वहां ठहरता था। प्राथमिकी के अनुसार, 26 नवंबर को एआई-102 विमान में भोजन परोसे जाने के बाद जब बत्तियां बंद की गईं तो ‘बिजनेस क्लास’ में 8ए सीट पर बैठा नशे में धुत एक पुरुष यात्री, एक बुजुर्ग महिला की सीट के पास गया और उन पर पेशाब कर दिया। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 354, 509, 510 और विमान कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के पायलट और सह-पायलट समेत एअर इंडिया के कर्मियों को शनिवार को पेश होने के लिए कहा है।
उन्होंने बताया कि कर्मियों को शुक्रवार के दिन पेश होने के लिए समन जारी किया गया था लेकिन वे पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए। दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने महिला से उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज न कराने की मिन्नतें करते हुए कहा कि वह पारिवारिक व्यक्ति है और वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी तथा बच्चे पर इस घटना का असर पड़े। आरोपी को देश छोड़कर जाने से रोकने के लिए उसके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। भारत में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी वेल्स फारगो के साथ काम कर रहे मिश्रा को शुक्रवार को बर्खास्त कर दिया गया। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने इस घटना के लिए शनिवार को माफी मांगी और कहा कि चालक दल के चार सदस्यों तथा एक पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया गया है तथा एअरलाइन विमान में शराब परोसने की अपनी नीति की समीक्षा कर रही है।
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