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मीडिया कार्यशाला में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कानूनों तथा धाराओं के नवीन स्वरूप की दी जानकारी

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रायसेन। कानूनों तथा धाराओं के नवीन स्वरूप को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मोके पर कलेक्टर अरविन्द दुवे तथा पुलिस अधीक्षक विकाश कुमार शाहवाल भी मौजूद थे।

कलेक्टर श्री दुबे ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1975 तथा इडियन एवीडेन्स एक्ट 1872 अब एक जुलाई 2024 से नवीन स्वरूप में लागू हो गए हैं। जिसमें न्याय और नागरिकों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा को महत्व दिया गया है। सभी अधिकारियों को नवीन कानून व्यवस्था तथा धाराओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है।

 

एसपी विकास कुमार सहवाल ने कानूनों तथा धाराओं के नवीन स्वरूप की जानकारी देते हुए बताया कि एक जुलाई से देश में अनेक कानून नए स्वरूप में लागू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पुराने समय से चले आ रहे ऐसे विधेयक एवं अधिनियम में भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (1898), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
उन्होंने बताया कानून के नए स्वरूप में दण्ड के स्थान पर न्याय का महत्व बढ़ाने तथा भारतीय नागरिकों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा को महत्व दिया गया है। उन्होंने बताया कि नागरिकों को नवीन कानूनों की जानकारी देने के लिए जिले के सभी थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न कानूनों तथा धाराओं के नवीन स्वरूप की जानकारी देने मोबाइल एप एसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉ मोबाईल एप बनाया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार,रायसेन कोतवाली के नगर निरीक्षक संदीप चौरसिया भी मौजूद थे।

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