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सुप्रीम आदेश :: जहांगीरपुरी में दो सप्ताह तक न चलाएं बुलडोजर

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जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा और अगले आदेश आने तक जहांगीरपुरी में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। अदालत ने यह भी साफ किया कि उनका यह आदेश सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है न कि देश के दूसरे हिस्सों के लिए। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी।

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