बाड़ी/रायसेन। योगेश यादव एवं छोटू जैन आदि के रिपोर्ट पर स्वयं को पत्रकार बताने वाले रितिक जैन के विरूध्द अपराध प्रकरण पंजीबध्द कर रितिक जैन का स्कार्पियों वाहन क्रमांक एम.पी. 04 एस.ए. 0007 जप्त कर आरोपी रितिक जैन को को गिरफ्तार किया गया है।
आवेदक योगेश यादव निवासी बाड़ी द्वारा रितिक जैन पुत्र मानकचन्द्र जैन जो कि बाड़ी एवं आसपास के क्षेत्र में स्वयं को पत्रकार बताता है एवं उसके निजी स्कार्पियों वाहन क्रमांक एम.पी. 04. एस.ए. 0007 पर राष्ट्रीय ध्वज रात – दिन लगाये रहता है, वाहन के आगे की नम्बर प्लेट पर जिला अध्यक्ष मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा संघ जिला रायसेन मध्यप्रदेश की प्लेट, बिंग स्किन पर VIP का मोनो, प्रशासनिक गाडियों में लगाये जाने वाला हूटर तथा गाड़ी के कांचों पर गहरी काली फिल्म लगाकर बाड़ी कस्बा में अनियंत्रित रफ्तार से वाहन चलाता है, जिससे किसी भी समय गंभीर दुर्घटना हो सकती है के विरूध्द कल दिनांक 05.04.2022 को अत्यंत तेजी व लापरवाही से मंगलवार की हाट के दिन मंगलवारा बाजार में वाहन चलाते हुए पाया जाने पर स्वयं के बाल बाल बचने के संबंध में रिपोर्ट की • गई।
जिसकी जांच पर बताये गये तथ्य प्रथम द्रष्ट्रया प्रमाणित पाये जाने पर अपराध क्रमांक 127/2022 धारा 279 भादवि एवं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2,3 एवं राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबध्द किया गया है । एवं आरोपी रितिक जैन को गिरफ्तार कर वाहन को जप्त किया गया है।
इस संबंध में पूर्व में भी एक शिकायत आवेदन थाने पर प्राप्त हुआ था एवं सोशल मीडिया पर भी इस संबंध में वाहन के फोटो डालकर रितिक जैन के विरूध्द टिप्पणियाँ की गई थी। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2,3 एवं राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम 2003 के अंतर्गत कोई भी आम व्यक्ति अनाधिकृत रूप से निजी वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा सकता एवं रात्रि के ध्वज लगाना भी राष्ट्रीय ध्वज की अपमान की श्रेणी में आता हैं। इसी प्रकार रितिक जैन से जब पूछा गया कि क्या अधिमान्य पत्रकार एवं आपके पास जिला अध्यक्ष मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा संघ जिला रायसेन मध्यप्रदेश की प्लेट किस अधिकार के तहत लगाई गई, तो वह कोई जबाव नहीं दे सका। यह है कि रितिक जैन के बारे में इस प्रकार की प्रमाणित जानकारी भी है, कि वह ट्रेक्टरों से पिता श्री मानकचन्द्र जैन के साथ रेत का अवैध परिवहन भी करता है, इस संबंध में मार्च- 2022 में एसडीएम कोर्ट बरेली द्वारा भी इस के विरूध्द कार्यवाही की गई है।