15 दिवस में राशि जमा नहीं करने पर चल-अचल सम्पत्ति से की जाएगी वसूली
रायसेन।आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मप्र भोपाल के निर्देशानुसार विनिर्दिष्ट समयावधि के पश्चात भी वित्तीय पत्रक संपरीक्षक एवं पंजीयक कार्यालय को प्रस्तुत नहीं करने पर सहकारी संस्थाएं रायसेन के सहायक रजिस्ट्रार श्री पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाहा द्वारा विपणन सहकारी समिति मर्यादित गैरतगज के समिति प्रबंधक श्री भवानी सेन पर दो लाख रू का अर्थदण्ड लगाया गया है। समिति प्रबंधक श्री भवानी सेन को अर्थदण्ड की राशि 15 दिवस के अंदर शासकीय कोषालय में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। निर्धारित समयावधि 15 दिवस में अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर श्री सेन की चल-अचल संपत्ति से राशि वसूल की जाने की कार्यवाही की जाएगी।