किसान ने भेजा मंडीदीप नगर पालिका को नोटिस जानकारी मिलने के बाद मंडीदीप नगर पालिका करेगी उचित कार्रवाई
रामभरोस विश्वकर्मा, मंडीदीप रायसेन
विगत दिनों विगत दिनों नगर पालिका के द्वारा आकार इंफ्रा कॉलोनी के संचालक व किसान जिसका खसरा क्रमार्क है 170/3/1/1/1 पर आवासीय भूमि पर बिना नगरपालिका की परमिशन पर कॉलोनी काटने को लेकर नगरपालिक मण्डीदीप ने शिकायत के आधार पर एक लिखित नोटिस जारी किया गया था जिसे लेकर किसान हमेशा गुमराह कर रहा है जानकारी के मुताबित जब नोटिस किसान के पास पहुचा उसने आव देखा ना ताव उल्टा वकील के माध्यम से नगर पालिका मण्डीदीप को नोटिस जारी करवा दिया नोटिस के माध्यम से बताया गया क़ी हमारी जमीन उपजाऊ भूमि है जिस पर खेतीबाड़ी का कार्य किया जाता है इस पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के अवैध प्लाट नहीं काटे जा रहे हैं बल्कि ये नोटिस के माध्यम से जानकारी दी गई कि जमीन मेरे नाम नही है खसरा क्रमार्क 170/3/1/1/1 हमारे द्वारा दर्शाया भी जा रहा है
आपको जानकारी दे श्रीमान वकील साहब द्वारा इस नोटिस के एवज में हर्ज खर्च के हवाला देते हुवे 5हजार रुपये का भुगतान करने की बात कही जानकारी जब नगर पालिका के मुख़्य कार्यपालन अधिकारी सुधीर उपाध्याय को दी गई तो उन्होंने माडिया को जानकारी देते हुए बताया की नगर पालिका को नोटिस भेजा गया और उसे नोटिस में दर्शाया गया कि यह जमीन हमारे नाम पर नहीं है और हम इस जमीन पर किसी भी प्रकार नहीं काट रहे हैं लेकिन वही नगर पालिका अधिकारी सुधीर उपाध्याय द्वारा यह भी बताया गया कि गलती खुद किसान कर रहा है और हमें उल्टा नियम और कानून बता रहा है जबकि यह जमीन का आवासीय रूपरेखा अनुसार डायवर्सन भी करवाया गया जिसकी भी जांच की जायेगी की किन नियमो के आधार पर इनका डायवर्सन किया गया अब यह भूमि खेती के लिए नहीं बल्कि आवासीय हो चुकी है हमने एक पत्र तहसीलदार को लिखा और इसकी पूरी जानकारी मांगी जैसे ही जानकारी आती है मैं पूर्णता रूप से कार्रवाई करूंगा
इनका कहना है
हमे किसान द्वारा नोटिस दिया गया है।हमारे द्वारा तहसील कार्यालय से जानकारी मांगी गई है। जानकारी आते ही उचित कार्यवाही की जायेगी।
सुधीर उपाध्याय मंडीदीप नगर पालिका सीएमओ