रोहतक: कांग्रेस नेता अशोक काका की हत्या मामले में जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने सभी 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि हिनियस क्राइम को देखते हुए इस मर्डर के दो जुवेनाइल आरोपियों को भी बराबर की सजा सुनाई गई है। बता दें कि आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302, 120 बी और 34 के तहत मुकदमा चला था।
गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2016 की सुबह मॉडल टाउन स्थित एक पार्क में सैर करते समय कांग्रेस नेता अशोक काका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अशोक काका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी मानें जाते थे और वे हेफड़ के चेयरमैन पद पर भी रह चुके हैं। काका की हत्या मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। सात साल चले इस केस में एडीशनल सेशन जज राकेश कुमार की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अशोक काका के वकील सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि मामले में कुल 11 आरोपियों में से दो नाबालिग थे। कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि उम्रकैद के अलावा धारा 302 के तहत आरोपियों पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसी प्रकार 120-बी के तहत 3 हजार जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 3 महीने की सजा काटनी होगी। धारा 34 में 20 हजार रुपये जुर्माना व 2 साल की सजा काटनी होगी। बता दें कि सभी 11 दोषियों को सुनारिया जेल में भेज दिया गया है।
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