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विधिक साक्षरता शिविर एवं अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित

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एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है, तो हमें नशे जैसी सामाजिक बुराई को जड से उखाड़ फेंकना चाहिए-न्यायधीश अतुल यादव

देवेश पाण्डेय सिलवानी रायसेन

प्रधान जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश रायसेन अनीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिनांक 31.अक्टूबर से 13 नवम्बर तक कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण हेतु “हक हमारा भी तो है” अंतर्गत तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा बुधवार को ग्राम बेगवां कलां में विधिक साक्षारता शिविर एवं अवेरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया ।
कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बेगबा कलां अंतर्गत, बेगबा, रमपुरा, गगनवाडा, गेलपूर ग्राम के निवासीगण सम्मिलित हुए ।
विधिक साक्षारता शिविर एवं अवेरनेस कार्यक्रम में अतुल यादव अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लोगों को जागरुक किया। कार्यक्रम में नालसा द्वारा लांच किये गये विधिक सहायता ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई । शिविर में न्यायाधीश अतुल यादव द्वारा उपस्थित व्यक्तियों को बताया कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए इसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कार्यक्रम हक हमारा है भी चालू किया गया है तथा जो लोग स्वयं के व्यय पर अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनके प्रकरणों में पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है । न्यायाधीश अतुल यादव ने अपने उदबोधन में कहा कि हमें नशे जैसी चीज को एक शौक के रूप में भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें जितना हो सके इससे दूर ही रहना चाहिए क्योंकि किसी भी प्रकार का नशा उनके लिए आगे चलकर हानिकारक और जानलेवा साबित हो सकता है। नशे से कई परिवार बिखर गये। नशा विनाश का कारण है। हमें इस बारें में ज्यादातर युवाओं को जागरूक करना चाहिए। अगर हमें एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है, तो हमें नशे जैसी सामाजिक बुराई को जड से उखाड़ फेंकना चाहिए।
शिविर में न्यायाधीश अतुल यादव द्वारा सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में बताते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिको का यदि किसी पुत्र या पुत्री द्वारा अपने माता-पिता का भरण पोषण नहीं किया जाता है, तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। यह भी बताया गया कि यदि किसी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से नि: शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
शिविर में प्रोजेक्टर के माध्यम से नालसा द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में समझाया गया व लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याओं के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लीगल एड डेस्क भी लगाई गई । उक्‍त कार्यक्रम में सरपंच ग्राम पंचायत बेगबा कलां कांता यादव, सचिव मुरारी रघुवंशी, रतनपुरी गोस्वामी समाजसेवी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे ।

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