रामभरोसे विश्वकर्मा मंडीदीप रायसेन
मध्यप्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बाल विवाह को रोकने का अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हो ओर जिम्मेदार अधिकारी भी बाल विवाह को रोकने का हर संभव प्रयास भी करते दिखाई नजर आते है। पर कुछ नासमझ माता पिता अपनी नाबालिक बच्चियों की शादी कम उम्र में कर उनका जीवन अंधकार में डाल देते है पूरे देश मे विहार एक एसा राज्य है। जहा पर सबसे ज्यादा बाल विवाह के प्रकरण आते है।जिसका जितना जागता उदाहरण रायसेन जिले की तहसील गौहरगंज के मंडीदीप नगर पालिका के वार्ड 14 से सामने आया है।
संजय पटेल पत्नी सरिता पटेल ने अपनी नाबालिक बालिका की सगाई विहार निवासी दीपक पटेल से कर दी शादी के कार्ड भी छप गए 10,06,2022 को शादी होनी थी। बाल विवाह होने की जानकारी सहित ,मार्कशीट की फोटो कॉपी ,आधार कार्ड ,जन्मप्रमाण पत्र, एवं शादी का कार्ड भी जिम्मेदार अधिकारियों को उपलब्ध कराया जिसके पश्चात बाल कल्याण समिति महिला बाल विकास एवं सतलापुर पुलिस द्वारा बालिका के माता पिता को बाल विवाह न करने को लेकर समझाइश भी दी गई। उनके द्वारा शादी न करने को लेकर सहमति भी दी पर कुछ दिन बाद बिहार ले जाकर दिनांक 10,06,2022 को शादी कर दी गई । लड़की के माता और पिता द्वारा नाबालिक का विभाग कर दिया गया एवं लगातार प्रशासन को गुमराह भी किया गया। शादी के उपरांत एक बार फिर शादी होने को लेकर चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत की गई। पर एक बार फिर माता पिता द्वारा प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह कर सगाई होने की बात कहीं गई। मौका मिलते ही माता पिता द्वारा दशहरा के दिन नाबालिक की विदा भी कर दी गई। जिसको लेकर 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन पर फिर शिकायत दर्ज कराई गई है। लगातार शिकायत के बाद भी लड़की के पिता संजय पटेल एवं लड़की की माता सरिता पटेल द्वारा प्रशासन को गुमराह कर अंधेरे में रखा जा रहा है।वही एक नाबालिक के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है अब देखना है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। वही इस प्रकरण को लेकर रायसेन कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है।
इनका कहना है –
आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। कि नाबालिक का विवाह उसके माता पिता द्वारा कर दिया गया उक्त प्रकरण की जांच कर उचित कार्यवाही करवाई जाएगी।
सुनीता आर्य बाल कल्याण समिति सदस्य चाइल्ड
हेल्पलाइन पर शिकायत प्राप्त हुई थी कि नाबालिक का विवाह हुआ है। जिसको लेकर हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय , पुलिस अधीक्षक ,बाल कल्याण समिति एवं महिला बाल विकास को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया दिया है।
–विनोद थूल जिला समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन रायसेन
नाबालिक का बाल विवाह करना कानूनन अपराध है। जिसमे माता ओर पिता को 2 साल की सजा ओर 1 लाख तक का जुर्माना होता है। वहीं बाल विवाह भी शून्य हो जाता है नाबालिक से विवाह करने वाले पति पर पोस्को एक्ट आईं पी सी की धारा में मामला दर्ज किया जाता है ।
नवीन गिरी गोस्वामी जबलपुर हाई कोर्ट अधिवक्ता