प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उज्जैन आगमन पर सम्पूर्ण शहर की 02 कि.मी. की परिधि को नो फ्लाई झोन घोषित
हेमेन्द्रनाथ तिवारी उज्जैन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन प्रवास तथा विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागीता करेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने प्रधानमंत्री के प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए जिले में स्थित हैलीपेड डी आर पी लाईन, सर्किट हाऊस, श्री महाकाल लोक, श्री महाकालेश्वर मंदिर, कार्तिक चौक सभास्थल सहित सम्पूर्ण उज्जैन शहर की 02 कि.मी. की परिधि को नो-फ्लाई झोन घोषित किया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के तहत उज्जैन शहर में किसी भी तरह से बिना अनुमति के ड्रोन, यू.ए.वी., पतंग, गुब्बारे उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। यदि प्रतिबंध के बाद भी किसी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त वस्तुओं को उड़ाया जाता है तो तुरन्त उक्त को नष्ट कर दिया जाएगा एवं संबंधित के विरुद्ध भा.द.सं. के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन अनिवायर् होगा, किन्तु आवश्यक होने पर विशेष एवं विषम परिस्थिति में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपनी अधिकारितास अंतर्गत संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी से आवश्यक परामर्श कर आवश्यक छूट/अनुमति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे, जिसकी पूर्व सूचना जिला दण्डाधिकारी को प्रदान करना आवश्यक होगी।
यह आदेश जनसामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितियों वश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि सर्व संबंधित जनसामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सूचना की जा सके। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है। पूर्व से प्रचलित अन्य प्रतिबंधात्मक आदेशों के प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भा.द.प्र.सं. 1860 की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।