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घोटाले बाज अकाउंटेंट सस्पेंड होने के बाद भी रायसेन में कर रहा नोकरी,क्या रायसेन में भी रीवा की तर्ज पर होगा घोटाला

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दीपक कांकर

रायसेन। घोटाले बाज अकाउंटेंट सस्पेंड होने के बाद भी नोकरी कर रहा हैं।विभागीय अधिकारियो की मिलीभगत और संरक्षण में रायसेन नागरिक आपूर्ति कार्यालय के वर्तमान में पदस्थ बाबु अनिल मिश्रा सरकारी मीटिंग भी अटेंड कर रहा है और सरकारी कामकाज भी कर रहा है।ऐसे में नागरिक आपूर्ति निगम रायसेन के अधिकारियो की निष्ठा और ईमानदारी पर ही सबाल खड़े हो रहे है। क्या रायसेन भी रीवा के घोटाले को दोहराने की राह पर चल पड़ा है यह बड़ा सबाल है।रायसेन नागरिक आपूर्ति कार्यालय के वर्तमान में पदस्थ बाबु अनिल मिश्रा रीवा में हुए साढ़े 5 करोड़ के घोटाले के मामले में 3 अक्टूबर को सस्पेंडहुए थे ।संस्पेंड होने के बाद भी आज कलेक्टर रायसेन के साथ टीएल बैठक मौजूद में रहे ।

रसूखदार बाबू सस्पेंड होने के बाद भी सरकारी वाहन का दुरुपयोग कर रहा हैं।
यहां यह उल्लेखनीय रीवा जिले में खरीफ उपार्जन वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में उपार्जन परिवहनकर्ता को निर्धारित दूरी से अधिक दूरी का भुगतान किये जाने के संबंध में शिकायत की जांच जिला कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा की गई। जांच में जिला कार्यालय रीवा में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा उपार्जन केन्द्रों से संग्रहण केन्द्रों की निर्धारित दूरी से अधिक दूरी का भुगतान किया जाना पाया है।

जिला कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखानुसार उपार्जन परिवहनकर्ताओं एवं एल.आर.टी. परिवहनकर्ताओं को निर्धारित दूरी से अधिक दूरी के वास्तविक भुगतान की गणना हेतु आदेश
दिनांक 07/07/2022 द्वारा जांच दल का गठन किया गया ।
जांच दल द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 27.08.2022 प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में उल्लेखानुसार खरीफ उपार्जन वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में उपार्जन परिवहनकर्ताओं एवं LRT परिवहनकर्ता को कुल राशि रुपये 5,97,75, 146.00 ( पांच करोड़, संतानवे लाख पचहत्तर हजार एक सौ छियालीस ) का अधिक भुगतान किया गया है।कार्पोरेशन मुख्यालय पत्र दिनांक 21.09.2022 द्वारा जिला प्रबंधक रीवा से उपरोक्तानुसार अधिक भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी प्राप्त की गई। जिला प्रबंधक रीवा द्वारा पत्र क्रमांक / परिवहन / 2022-23/589 रीवा दिनांक 29.09.2022 द्वारा जानकारी प्रेषित की गई। प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अनिल मिश्रा, तत्कालीन लेखापाल जिला कार्यालय रीवा द्वारा राशि का अधिक भुगतान किया गया है :

अनिल मिश्रा, तत्कालीन लेखापाल जिला कार्यालय रीवा द्वारा कुल रशि रूपये 5,47,61,950/- का अधिक भुगतान किया गया। अनिल मिश्रा, तत्कालीन लेखापाल जिला कार्यालय रीवा द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में न केवल गंभीर लापरवाही बरती गई है बल्कि अमानत में खयानत की गयी। श्री मिश्रा स्वयं वित्त संवर्ग के कर्मचारी है। अतः उन्हें परिवहनकर्ता को भुगतान के पूर्व स्वविवेक से दूरियों का परीक्षण कर भुगतान किया जाना था जो उनके द्वारा नहीं किया गया इस कारण कार्पोरेशन को आर्थिक क्षति की स्थिति निर्मित हुई ।
इसके अलाबा 25.नवंबर2020 को अनिल मिश्रा के डिजीडटल हस्ताक्षर से परिवहनकर्ता मे, देवेश कुमार मिश्रा को राशि रुपये 1,17,97, 871/- का भुगतान किया गया। इस भुगतान की एंट्री किसी वाउचर में नहीं की गई। इस प्रकार श्री मिश्रा द्वारा अनियमित रूप से परिवहकर्ता को भुगतान किया गया।

जांच में अनिल मिश्रा द्वारा की गई लापरवाही म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कण्डिका 03 का उल्लंघन है। अतः श्री अनिल मिश्रा, तत्कालीन लेखापाल जिला कार्यालय रीवा को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1966 के नियम 9 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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