मंडीदीप रायसेन।आबकारी वृत्त ओबेदुल्लागंज द्वारा मंडीदीप में H E G के पीछे नयापुरा, सिमरई सरकिया एवं ओबेदुल्लागंज मैं सड़क किनारे लगने वाले ठेले गुमटियों एवं खुले में बैठकर शराब पीने वालों पर कार्यवाही की गई जिसमे 12 प्रकरण दर्ज आबकारी अधिनियम की धारा 34(1). 36ए एवं बी के तहत दर्ज किए गए ।
सहायक आबकारी श्रीमती वंदना पाण्डेय द्वारा बताया गया कि वर्तमान में आबकारी नीति में आहतों को पूर्णता बंद किया जा चुका है ग्राहकों को दुकान से मदिरा खरीद कर ले जाने की सुविधा है बैठकर पीने की सुविधा नहीं है यदि कोई अवैध मदिरा का विक्रय करता पाया जाएगा या खुले में मदिरापान करता पाया जाएगा उसपर कानूनन कार्यवाही की जाएगी