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एक्शन में  नपा-गंदगी करने वालों पर एक हजार से पांच हजार तक देना पड़ सकता है जुर्माना

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नगर पालिका अमले ने दो हजार लगाया जुर्माना दी चेतावनी

नपाध्यक्ष प्रिंस राठौर ने की शहर को स्वच्छ बनाए जाने की अपील
स्वच्छता सर्वेक्षण में और बेहतर प्रदर्शन के लिए नगर पालिका ने की कार्रवाई

अनुराग शर्मा सीहोर

स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए नगर पालिका ने जुर्माने की कार्रवाई, अब शहर को गंदा करने वालों की खेर नहीं है, नगर पालिका के अमले ने शहर के अनेक स्थानों पर कार्रवाई करते हुए गंदगी करने वाले दुकानदारों पर प्राथमिक रूप से दो हजार रुपए का जुर्माना कर चेतावनी दी है कि अब गंदगी करते पाए जाने पर पांच हजार का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने कहा कि शहर के हर क्षेत्र में सम्पूर्ण विकास कार्य किए जाएंगे। आप सभी से मेरी विशेष अपील है कि शहर को स्वच्छ बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें व अपने घर, दुकान आदि का कचरा नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे कचरा गाड़ी में ही कचरा डाले, हर नागरिक अपने-अपने घर के आसपास साफ सफाई व स्वच्छता बनाए रखेंगे तो इसी तरह ही पूरा शहर स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में पूरा सहयोग प्रदान करें।
नगर पालिका सीएमओ भूपेन्द्र दीक्षित के निर्देशों के तहत अब नपा की टीम वार्डों में सर्वे कर गंदगी व कचरा फैलाने वालों की जानकारी लेगी। साथ ही दोषी पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। नपा की इस तरह की कवायद से शहर की मुख्य सड़कों के साथ ही गली मोहल्ले में भी कचरा फैलाने वालों में कमी आएगी। साथ ही भवन निर्माण सामग्री सहित अन्य तरह से सार्वजनिक रास्तों को बंद करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी। सड़क पर कचरा फेंककर गंदगी फैलाने वालों खिलाफ नगरपालिका ने चालानी कार्रवाई जुर्माना वसूला। स्वच्छता मिशन के तहत नगरपालिका द्वारा आमजन व दुकानदारों को डस्टबिन रखने, कचरा सड़क पर न फेंकने व नियत स्थान अथवा कचरा गाड़ी में ही डालने की समझाइश दी जा रही हैं। इसके बावजूद सड़कों पर कचरा फेंका जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ नगर पालिका ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
नगर पालिका की टीम लगातार वार्डों व बाजार में भ्रमण करेंगी
कोई भी व्यक्ति मकान अथवा संस्थान के बाहर सड़क या नाली में कचरा फेंकते हुए मिलेगा तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नगर पालिका की टीम लगातार वार्डों व बाजार में भ्रमण करेंगी। इसमें घरेलू कचरा जलाना, खाली प्लॉटों गंदगी करने पर जुर्माना। नॉन बायोडिग्रेडेबल घरेलू कचरा मेडिकल वेस्ट सेनेटरी वेस्ट खुले में फेंकने एवं उचित संधारण ना करने पर जुर्माना। खुले में, खाली प्लॉट, नाली में कचरा फेंकने, कचरा जलाने, खुले में पेशाब, शौच करना, सार्वजनिक जगह पर थूकने पर जुर्माना। पॉलिथीन के उपयोग पर जुर्माना। धार्मिक स्थल, पार्क, सार्वजनिक क्षेत्र, खेल मैदान पर हाथ ठेला एवं दुकानदार द्वारा कचरा फैलाने और राहगीरों के थूकने पर जुर्माना। थोक कचरे को जलाना खाली, प्लाटों पर या अपने अपशिष्ट को उचित निपटान नहीं करने पर जुर्माना प्रतिदिन। रहवासी एवं व्यवसाय क्षेत्रों में खुले में रोड, नाली, घरों के सामने निर्माण एवं मलबा पर प्रति ट्रॉली जुर्माना, गोबर सहित पालतू जानवरों के खुले में मलमूत्र मिलने पर पशु जुर्माना

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