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प्रज्वल रेवन्ना मामले में NCW ने लिया संज्ञान, कुमारस्वामी ने भतीजे की हरकत को बताया शर्मनाक

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पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोपों का सामना कर रहे हैं. हासन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जनता दल (सेक्युलर) से निलंबित किया गया है. कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल हमलावर हैं. इस बीच, प्रज्वल के चाचा और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि हम किसी को बचा नहीं रहे हैं. ये शर्मनाक हरकत है. उनका निलंबन जांच पूरी होने तक है.

उधर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोप के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कर्नाटक के डीजीपी को पत्र लिखा और तीन दिन में रिपोर्ट देने को कहा है. राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा, पीड़ित महिलाओं के अधिकार और सम्मान बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को पकड़ने के लिए जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया है.

NCW का डीजीपी को लेटर

एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने मामले के बारे में डीजीपी कर्नाटक को एक पत्र भेजा है और वह इस मामले में पीड़ित महिलाओं के लिए चिंतित हैं. उन्होंने कहा, महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को बरकरार रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे.

पुलिस ने प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर रविवार को प्रज्वल और उनके पिता जेडीएस विधायक तथा पूर्व मंत्री एच डी रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया. कुमारस्वामी के भतीजे प्रज्वल रेवन्ना हासन से सांसद हैं और इसी सीट से लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार हैं.

जांच के लिए एसआईटी गठित

प्रज्वल रेवन्ना की संलिप्तता वाले कथित सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है. एसआईटी को शीघ्र अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है. प्रज्वल की संलिप्तता वाले कुछ वीडियो क्लिप का हाल के दिनों में हासन में प्रसार किया गया है. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एसआईटी गठित करने की घोषणा की थी.

एसआईटी पर सरकार के आदेश में कहा गया है कि यौन अपराध को अंजाम देने वालों, इसका वीडियो बनाने वाले और फिर इसे सार्वजनिक करने वाले लोगों को जांच के दायरे में शामिल किया जाए. आदेश में कहा गया है कि होलेनरासीपुर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 354 (डी) (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मकसद से कुछ बोलना, इशारा या हरकत करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी एसआईटी विस्तार से जांच करेगी.

वहीं, प्रज्वल ने अपने चुनाव एजेंट के जरिए अधिकारियों के समक्ष यह शिकायत दायर की कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई है और चुनाव से पहले उनकी छवि धूमिल करने के लिए इसका प्रसार किया जा रहा है. प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री जेडीएस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के बड़े बेटे एच.डी. रेवन्ना की संतान हैं. एचडी रेवन्ना भी विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं।.

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